अहमदाबाद
गुजरात हाई कोर्ट ने मंगलवार को नई दिल्ली के उपराज्यपाल (LG) विनय कुमार सक्सेना के खिलाफ अंतरिम राहत के रूप में आपराधिक मुकदमे की कार्यवाही पर रोक लगा दी। एलजी वीके सक्सेना ने अहमदाबाद मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश को रद्द करने की मांग करते हुए हाई कोर्ट का रुख किया था। इससे पहले अहमदाबाद मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे को स्थगित रखने से इनकार कर दिया था। विनय कुमार सक्सेना ने मई 2022 में दिल्ली के उपराज्यपाल के रूप में पदभार संभाला था।
अहमदाबाद मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इस आधार पर नहीं दी थी राहत
विनय कुमार सक्सेना ने इस साल एक मार्च को अहमदाबाद मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष उप-राज्यपाल के पद पर रहने की अवधि के लिए उनके खिलाफ मुकदमे को स्थगित करने की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया था। अदालत ने 8 मई को उनके अनुरोध को खारिज कर दिया था। अदालत ने मुख्य रूप से इस तथ्य को आधार बनाया कि उनके खिलाफ मुकदमे की कार्यवाही पर रोक लगाने के लिए सरकार की ओर से कोई अनुरोध नहीं किया गया था। साथ ही बाद में उनके खिलाफ एक अलग मुकदमा चलाने से अभियोजन पक्ष के गवाहों को कठिनाई होगी।