राहुल गांधी से आजिज आया HC, अमित शाह पर टिप्पणी के मामले में वापस ली राहत, कहा- वो खुद नहीं चाहते कि हम सुनवाई करें

रांची

राहुल गांधी को झारखंड हाईकोर्ट ने करारा झटका दिया है। अमित शाह पर टिप्पणी के मामले में दर्ज मानहानि के केस में अदालत ने राहुल गांधी को दी गई राहत वापस ले ली है। हाईकोर्ट का कहना है कि राहुल गांधी खुद नहीं चाहते कि हम उनके मामले की सुनवाई करें। हाईकोर्ट ने मई 2022 में राहुल गांधी को राहत देते हुए कहा था कि मानहानि के केस में उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कदम न उठाया जाए।

मई 2022 में हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को दी थी राहत
झारखंड हाईकोर्ट ने उसके बाद कई बार अपने इस आदेश की मियाद को आगे बढ़ाया। लेकिन बीते सप्ताह कोर्ट के सब्र का पैमाना तब छलक गया जब राहुल गांधी के वकील ने पेश होकर कहा कि उन्हें सुनवाई के लिए कुछ और समय दिया जाए। हाईकोर्ट ने अपनी तल्ख टिप्पणी में कहा कि ऐसा लगता है कि राहुल गांधी नहीं चाहते कि हम उनके मामले की सुनवाई करें। कोर्ट ने राहुल को दिया गया सुरक्षा कवच भी वापस ले लिया।

चाईबासा की कोर्ट में राहुल के खिलाफ दर्ज कराया था मानहानि का केस
राहुल गांधी के खिलाफ झारखंड की चाईबासा कोर्ट में मानहानि का केस दर्ज कराया गया था। कांग्रेस नेता पर आरोप है कि उन्होंने 2018 की एक मीटिंग में तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को हत्यारोपी बताया था। जबकि 302 के मामले से अमित शाह 2014 में बरी हो गए थे। राहुल गांधी के खिलाफ प्रताप कुमार नाम के शख्स ने शिकायत दर्ज कराई थी। उसके बाद चाईबासा की कोर्ट ने IPC के सेक्शन 500 के तहत समन भेजा था।

चाईबासा कोर्ट के समन के खिलाफ राहुल गांधी ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उनका कहना था कि उनके बयान से शिकायतकर्ता को कोई क्षति नहीं पहुंची है। लिहाजा वो उनके खिलाफ केस दायर नहीं कर सकते। राहुल ने ये भी कहा कि उन्होंने अमित शाह के खिलाफ जो बयान दिया वो किसी पब्लिक मीटिंग में नहीं था बल्कि वो आल इंडिया कांग्रेस कमेटी की एक इनडोर बैठक की बात है। ध्यान रहे कि राहुल गांधी के खिलाफ अमित शाह पर ही टिप्पणी के मामले में रांची की एक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने भी समन भेजा था। इसको चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित है।

 

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