शराब घोटाला केस में सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ीं, राउज एवेन्यू कोर्ट में 2 जून को फिर पेशी

नई दिल्ली,

दिल्ली शराब घोटाला से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने CBI की सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर संज्ञान लिया है. इस मामले में मुख्य अभियुक्त दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर कोर्ट ने संज्ञान लिया है. इसके साथ ही राउज एवेन्यू कोर्ट ने जेल अथॉरिटी के नाम सिसोदिया को कोर्ट में पेश करने के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी किया. राउज एवेन्यू कोर्ट में सिसोदिया समेत अन्य आरोपियों को 2 जून को पेश होने को कहा गया है.

सीबीआई ने सिसोदिया को बनाया है आरोपी
CBI ने अपनी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, बुच्ची बाबू गोरंटला, अर्जुन पांडेय और अमनदीप ढल को आरोपी बनाया है. CBI ने 25 अप्रैल को सप्लीमेंट्री चार्जशीट राऊज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल की थी. इसमें मनीष सिसोदिया सहित चार आरोपियों के नाम शामिल हैं. CBI ने कहा था कि मनीष सिसोदिया ने दूसरे लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए अपने हिसाब से पॉलिसी तैयार करवाई थी. वहीं जांच एजेंसी ने अपने अतिरिक्त आरोप पत्र में कहा था कि मनीष सिसोदिया इस घोटाले की जड़ मानी जाने वाली GoM की विवादास्पद रिपोर्ट तैयार करने के मुख्य आर्किटेक्ट थे, यह सब कुछ मनीष सिसोदिया की जानकारी में ही हुआ है. मनीष सिसोदिया ने इस बाबत जनता से मिली राय यानी पब्लिक ओपिनियन को प्रभावित किया और उसके साथ छेड़छाड़ की. सिसोदिया के दिमाग में जो चल रहा था उसके लिए मनमाना एकतरफा ग्राउंड बनाया गया.

सिसोदिया ने नष्ट किए दो फोन
सीबीआई ने दावा किया है कि मनीष सिसोदिया ने स्वीकार किया कि उन्होंने दो फोन नष्ट किए थे. जांच में सामने आया है कि 01.01.20 से 19.08.22 तक मनीष सिसोदिया ने तीन मोबाइल हैंडसेट का इस्तेमाल किया है. दो हैंडसेट जो 22.07.22 से पहले इस्तेमाल किए गए थे, उन्हें नष्ट कर दिया गया है. मनीष सिसोदिया ने सीआरपीसी की धारा 91 के तहत नोटिस के अपने जवाब में पुष्टि की.आबकारी नीति को 2012-22 के दौरान उस समय तैयार किया गया, जब कोविड चरम पर था. आबकारी नीति 2021-22 को मई 2021 के दौरान तैयार किया गया था, इसे 21.05.2021 को सामने लाया गया था.

 

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