मुंबई की पूर्व महापौर किशोरी पेडनेकर को बड़ा झटका, कोर्ट ने खार‍िज की अग्रिम जमानत याच‍िका

मुंबई

मुंबई की एक सेशन कोर्ट ने मंगलवार को शहर की पूर्व महापौर किशोरी पेडनेकर को कोविड-19 के शिकार हुए लोगों के शवों के लिए बैग खरीदने में कथित भ्रष्टाचार से संबंधित मामले में अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। मामले में गिरफ्तारी के डर से शिवसेना (यूबीटी) की नेता पेडनेकर ने इस महीने की शुरुआत में अदालत के सामने अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। एड‍िशनल सेशन जज एसबी जोशी ने मंगलवार को मामले में पेडनेकर और दो अन्य आरोपियों को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया।

दरअसल मामला कोविड -19 केंद्रों के ‘घोटाले’ से जुड़ा है। इसमें कथित तौर पर स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रबंधन में धन की हेराफेरी और महामारी के दौरान बीएमसी की ओर से कोरोना वायरस के कारण जान गंवाने वाले लोगों के शवों के लिए बैग और मास्क और अन्य वस्तुओं की खरीद में वित्तीय अनियमितताओं का आरोप है।यह मामला पिछले महीने भारतीय जनता पार्टी (BJP) नेता किरीट सोमैया की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत पर आधारित है। पेडनेकर नवंबर 2019 से मार्च 2022 तक महापौर रही थीं।

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