भीलवाड़ा
राजस्थान में शाहपुरा जिले के कोटडी थाना क्षेत्र में एक नाबालिग बालिका के साथ गैंगरेप कर कोयले की भट्टी में जलाने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। इसके तहत कोटडी थाना पुलिस ने भीलवाड़ा जिला मुख्यालय पर स्थित लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम और बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम संख्या दो (पोक्सो कोर्ट-2) चालान पेश किया है। इसके बाद कोर्ट ने 8 सितंबर तक सभी को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है।
8 सितंबर कोर्ट में फिर होगी सुनवाई
कोटडी पुलिस उपाधीक्षक श्याम सुंदर बिश्नोई ने कहा कि कोटडी थाना क्षेत्र में 3 अगस्त को प्रकरण संख्या 183/ 2023 में धारा 376 डी ,302 ,201 ,5/6 ,326,पोक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज हुआ। इसमें प्रार्थी ने अपनी नाबालिग बच्ची के साथ गैंगरेप कर जिंदा कोयले की भट्टी में जलाने का मामला दर्ज करवाया था। अनुसंधान के दौरान कुल 11 आरोपियों को गिरफ्तार और निरूध किया गया । इसमें से नौ बालिग आरोपियों को न्यायालय में पेश करने के साथ उनके खिलाफ आज चालान पेश किया गया। न्यायालय ने 8 सितंबर 2023 को पुन: इस मामले की सुनवाई होगी। हमने आज 473 पेज की चार्जशीट पेश की है। घटना के बाद पुलिस ने पुलिस ने इसका शनिवार को तीस दिन में चालान पेश किया है।
जानिए क्या पूरा मामला
उल्लेखनीय है कि भीलवाड़ा जिले के नरसिंहपुर गांव में पिछले महीने 2 अगस्त की शाम को एक खेत पर बकरियां चराने गई बालिका से गैंगरेप की घटना करने का खुलासा हुआ था। आरोपियों ने बच्ची से गैंगरेप करने के बाद पकड़े जाने के डर से इसके बाद उसके शरीर के टुकड़े कर कोयले की भट्टी में झोंक दिया था। इस जघन्य अपराध में आरोपियों की पत्नी ने भी उनका साथ दिया था। घटना के खुलासे के बाद पूरे देश में काफी आक्रोश था और दोषियों को फांसी की सजा की मांग की जा रही थी। अब इस केस में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी है, ताकि जल्द से जल्द दोषियों को सजा मिल सके।