गुरुग्राम/नूंह
नूंह हिंसा मामले में गिरफ्तार किए गए कांग्रेस के विधायक मामन पर एक बार फिर शिकंजा कसा गया है। दो दिन का रिमांड पूरी होने के बाद पुलिस द्वारा रविवार को आरोपी मामन खान को कोर्ट में पेश किया। जिसके बाद पुलिस ने एक दूसरे केस का हवाला देते हुए कोर्ट से उनका फिर से पांच दिन का रिमांड मांगी। कोर्ट ने करीब आधे घंटे दोनों पक्षों की बहस के बाद विधायक मामन खान को फिर से 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया।
जयपुर से हुई थी गिरफ्तारी
कोर्ट ने पहले मुकदमे में कोर्ट ने विधायक को ज्यूडिशियल भेजने के आदेश दिए हैं। दूसरे मामले में दो दिन की रिमांड मिलने के बाद अब पुलिस उस मामले में पूछताछ करेगी। पुलिस कड़ी सुरक्षा के बीच मामन खान को अपने साथ लेकर गई है। पुलिस ने नूंह हिंसा मामले में मामन खान के खिलाफ नगीना थाना में 149 नंबर एफआईआर दर्ज की गई थी। जिसमें धारा 307, 395, 397, 348, 148, 149, 323, 436 इत्यादि धाराएं पुलिस द्वारा लगाई है। नूंह में हुई हिंसा के दौरान बडकली चौक पर आगजनी, लूटपाट, सरकारी वाहनों को आग के हवाले करने और लोगों को भड़काने जैसी हिंसक घटनाओं में विधायक की संलिप्तता होने की बात सामने आई थी। इस मामले में विधायक को जयपुर से गिरफ्तार कर 15 सितंबर को कोर्ट में पेश किया गया। जिसमें आरोपी विधायक को 2 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया।
दो में राहत एक में पुलिस रिमांड
रिमांड अवधि के दौरान मामन खान से जिले के अलग–अलग थानों में पुलिस ने पूछताछ की। इसके अलावा खान के मोबाइल और लैपटॉप को कब्जे में लेकर बातचीत-चैटिंग और लैपटॉप के जरिए सोशल मीडिया एक्सेस की फॉरेंसिक जांच करा रही है। अधिवक्ताओं के अनुसार पुलिस ने रविवार को विधायक मामन खान को तीन और अन्य मुकदमों में पेश किया। जिनमें मुकदमा नंबर 137,148 और 150 शामिल है। पुलिस ने रविवार को सभी मुकदमों में कोर्ट में पेश किया। जिनमें से तीन मुकदमों में विधायक को ज्यूडिशियल भेजने के आदेश सीजीएम द्वारा दिए तथा मुकदमा नंबर 137 में पुलिस ने विधायक का 5 दिन का रिमांड मांगा। लेकिन वकीलों की करीब आधे घंटे की बहस के बाद कोर्ट ने आरोपी विधायक को 2 दिन का पुलिस रिमांड मंजूर किया है।