आशीष मिश्रा को मिली दिल्ली आने की अनुमति, सुप्रीम कोर्ट ने मां और बेटी की हालत के मद्देनजर दी राहत

नई दिल्ली

लखीमपुर में किसानों की हत्या के आरोपी आशीष मिश्रा को दिल्ली आने की अनुमति मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आशीष के वकील की उस याचिका को स्वीकार कर लिया जिसमें कहा गया था कि आशीष की मां बीमार हैं और बेटी को भी सर्जरी की जरूरत है। दोनों ही दिल्ली में उपचाराधीन हैं। लिहाजा उनको दिल्ली आने की अनुमति दी जाए।

शीर्ष अदालत ने कहा कि आशीष दिल्ली आ सकते हैं लेकिन वो किसी पब्लिक मीटिंग में शिरकत नहीं करेंगे। इसके साथ ही उनके मीडिया से बात करने पर भी पाबंदी लगाई गई है। कोर्ट ने कहा कि उनको मीडिया से दूर रहना होगा। आशीष मिश्रा बीजेपी के केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टेनी का बेटा है। सुप्रीम कोर्ट में उनकी तरफ से एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा ने पैरवी की।

आशीष मिश्रा लखीमपुर खीरी में किसानों के समूह पर कार चढ़ाकर उनकी हत्या करने का आरोपी है। वारदात के बाद उसे यूपी पुलिस ने अरेस्ट किया था। लेकिन बाद में कोर्ट से जमानत पर रिहा कर दिया गया। मामले ने तूल पकड़ा तो उसे पकड़कर फिर से जेल में डाल दिया गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से उसे राहत मिली थी। लेकिन शीर्ष अदालत ने कहा था कि वो भूलकर भी दिल्ली और उत्तर प्रदेश का रुख नहीं करेंगे।

उसके बाद से आशीष इन दोनों जगहों पर नहीं देखा गया। मां और बेटी बीमार पड़ीं तो उसने सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली में आने की अनुमति मांगी। अपनी याचिका में उसने कहा कि उसकी बेटी और मां राम मनोहर लोहिया अस्पताल में दाखिल हैं। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने अनुमति दे दी।

लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर 2021 को प्रदर्शनकारी किसानों पर एसयूवी चढ़ा दी गई थी। इस घटना में चार किसानों की जान चली गई। घटना से आक्रोशित किसानों ने एसयूवी में सवार भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमला किया। पलटवार में तीन भाजपा कार्यकर्ताओं की मौत हुई। घटना को कवर गए एक पत्रकार की भी मौत इस दौरान हुई थी।

About bheldn

Check Also

‘मर्जी से दुकान के बाहर नाम लिखने से नहीं रोका, बस किसी को मजबूर नहीं कर सकते’ नेमप्लेट विवाद पर SC ने कहा

नई दिल्ली, कांवड़ यात्रा रूट पर दुकानों और भोजनालयों के लिए नेमप्लेट विवाद पर शुक्रवार …