ठाणे,
महाराष्ट्र के ठाणे जिले के कल्याण में एक नाबालिग लड़की का अपहरण करके उसके साथ बलात्कार करने के जुर्म में अदालत ने एक शख्स को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. ये वारदात साल 2019 में हुई थी. पांच साल तक चली सुनवाई के बाद जिला एवं सत्र न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया है. दोषी पर अदालत ने 8000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है. आदेश दिया गया है कि यह राशि पीड़ित को मुआवजे के रूप में दी जाए.
अतिरिक्त सत्र अदालत के न्यायाधीश एआर अष्टूरकर ने इस केस में दोषी ठहराए गए दीपक उर्फ गबरू सोनावणे को सजा सुनाने के साथ ही राज्य सरकार की मनोधैर्य योजना या किसी अन्य संबंधित योजना के तहत मुआवजे के भुगतान के लिए मामले को डीएलएसए (जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण) को भेज दिया है. मनोधैर्य योजना राज्य में यौन उत्पीड़न, बलात्कार और एसिड हमलों के पीड़ितों को 3 से 10 लाख रुपए तक का मुआवजा प्रदान करती है.
अतिरिक्त लोक अभियोजक (एपीपी) सचिन कुलकर्णी ने अदालत को बताया कि दीपक उर्फ गबरू सोनावणे और पीड़ित लड़की पांच साल पहले घटना के समय कल्याण में एक ही इलाके में रहते थे. उस वक्त पीड़िता की उम्र महज 16 साल की थी. उस समय 10वीं कक्षा में पढ़ती थी. 13 जुलाई, 2019 की शाम को उसकी दादी उसे कोचिंग सेंटर में छोड़ कर गई थी. लेकिन काफी देर तक जब वो घर नहीं लौटी तो उसकी मां ने खड़कपाड़ा थाने में केस दर्ज कराया.
इस मामले में केस दर्ज करने के बाद जांच में जुटी पुलिस आरोपी गबरू सोनावणे तक पहुंच गई. उससे पूछताछ में पता चला कि उसने न सिर्फ लड़की का अपहरण किया था, बल्कि उसे अपनी हवस का शिकार भी बनाया था. इसके बाद पुलिस ने उसके खिलाफ आईपीसी और पॉक्सो एक्ट की संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया था. इस मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष के कुल नौ गवाहों से पूछताछ की गई थी. इसके आधार पर उसे सजा सुनाई गई है.
बताते चलें कि इसी साल जनवरी में ठाणे में रेप का एक अन्य मामला सामने आया था. इसमें 20 साल के एक युवक ने 13 साल की लड़की से रेप किया था. इस वारदात के बाद पीड़िता गर्भवती हो गई थी. किशोरी के साथ रेप कर उसे गर्भवती करने के आरोपी की पहचान 20 साल के ओमकार के रूप में हुई थी. वो नवी मुंबई के रबाले का रहने वाला है. पुलिस ने उसके खिलाफ आईपीसी की संबंधित धाराओं और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था.
पीड़िता की मां की शिकायत के अनुसार आरोपी ने पीड़िता से दोस्ती की थी. कुछ दिन बाद उसने अपने प्रेम का इजहार किया था, लेकिन पीड़िता ने इनकार कर दिया. इससे नाराज होकर आरोपी ने साल 2023 में उसके साथ रेप किया. पीड़िता ने परिवार के डर और लोकलाज के भय से इस बारे में किसी को नहीं बताया. लेकिन जब वह आठ महीने की गर्भवती हो गई, तब इसकी जानकारी उसकी मां को हो गई. उनकी शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.