‘गिरफ्तारी के लिए बनाया गया झूठा आधार…’, केजरीवाल की याचिका पर हाई कोर्ट ने CBI से मांगा जवाब

नई दिल्ली,

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने उनकी गिरफ्तारी पर सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि एफआईआर 2022 में ही दर्ज की गई थी। अप्रैल 2023 में समन किया गया और 9 घंटे पूछताछ की गई। उसके बाद अब तक कुछ नहीं किया गया और डायरेक्ट गिरफ्तार कर लिया गया।

केजरीवाल ने विशेष अदालत के 26 जून वाले आदेश को भी चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि उन्हें 3 दिन के लिए सीबीआई की रिमांड पर भेजा गया था। सीबीआई ने गिरफ्तारी के लिए झूठा आधार बनाया और कोई तर्क नहीं दिया गया। केजरीवाल की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि पहले से उपलब्ध सामग्री के आधार पर गिरफ्तारी की गई है, जो कि अवैध है और इसकी कानूनन अनुमति नहीं है।

केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा कि हम गिरफ्तारी रद्द करके उन्हें हिरासत से छोड़ने की मांग कर रहे हैं। इसके बाद कोर्ट ने पूछा कि क्या आपने जमानत याचिका दायर की है? इसके जवाब में सिंघवी ने कहा कि अभी ऐसा नहीं किया है, लेकिन ऐसा करेंगे। इसके बाद हाई कोर्ट ने सीबीआई को भी नोटिस जारी किया और इस मामले पर जवाब दाखिल करने को कहा। अब इस मामले की सुनवाई 17 जुलाई को होगी।

सीबीआई को जवाब दाखिल करने के लिए 5 दिन का समय दिया गया है। जैसे ही सीबीआई अपना जवाब दाखिल करेगी, उसके बाद 2 दिन का समय अरविंद केजरीवाल को अपना जवाब दाखिल करने के लिए दिया गया है।

तिहाड़ से केजरीवाल को किया गया था गिरफ्तार
बता दें कि ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार किया था और वह मनी लॉन्ड्रिंग केस में न्यायिक हिरासत में थे। इसके बाद 26 जून को तिहाड़ जेल से ही सीबीआई ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। केजरीवाल को निचली अदालत में पेश किया गया और उन्हें 3 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया गया।

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