कोटा,
राजस्थान की कोचिंग नगरी कोटा में स्टूडेंट आत्महत्या का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. कोटा में एक और कोचिंग स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया है. बीते सात दिन में यह दूसरी घटना है. कोटा के महावीर नगर थाना इलाके में रहकर इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम (JEE) की तैयारी कर रहे 16 वर्षीय छात्र ने फांसी लगा ली. छात्र का नाम संदीप बताया जा रहा है, जो बिहार के नालंदा का रहने वाला था और महावीर नगर सेकंड स्थित अपने पीजी में रहकर जेईई की तैयारी कर रहा था. इस साल की यह 14वीं स्टूडेंट सुसाइड की घटना है, बीते साल 2023 में 29 बच्चों ने आत्महत्या की थी.
मृतक छात्र संदीप, महावीर नगर थाना क्षेत्र में गुरुवार को कोचिंग छात्र ने अपने कमरे में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली. सूचना पर पहुंची पुलिस ने कमरे का दरवाजा तोड़कर उसे फंदे से नीचे उतारा और न्यू मेडिकल अस्पताल लेकर गए. वहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया.
दो साल पहले भाई के साथ आया था कोटा
महावीर नगर थाना अधिकारी महेन्द्र कुमार मारु ने बताया कि कोचिंग छात्र संदीप कुमार प्राइवेट कोचिंग से जेईई की तैयारी कर रहा था और दो साल से कोटा में अपने बड़े भाई के साथ रह रहा था. बड़ा भाई दादाबाड़ी स्थित अन्य पीजी में रहता है और निजी कोचिंग से ही मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम यानी NEET UG की तैयारी कर रहा है.
माता-पिता के देहांत के बाद, चाचा उठा रहे थे पढ़ाई का खर्चा
थाना अधिकारी ने बताया कि शुरुआती जांच व परिजनों से पूछताछ में सामने आया कि कोचिंग छात्र के माता-पिता का चार-पांच साल पहले ही स्वर्गवास हो गया था, उसके चाचा ही दोनों भाइयों को पढ़ा रहे थे, जोकि रेलवे में सर्विस करते हैं. मकान मालिक महेन्द्र ने बताया कि बुधवार रात करीब साढ़े नौ बजे संदीप मैस से खाना खाकर आया था और उसने उनसे बातचीत की थी, वह बातचीत के बाद अपने कमरे में सोने चला गया था, यह बात भी सामने आई है कि चाचा ने बुधवार को ही उसके खाते में पैसे भी डलवाए थे.
पीजी में नहीं था एंटी हैंगिंग डिवाइस
थाना अधिकारी महेंद्र मारू ने बताया कि मकान पुराना था और छात्र जिस कमरे में रहता था उस कमरे में एंटी हैंगिंग डिवाइस नहीं लगा था, जबकि जिला प्रशासन की गाइडलाइन में पीजी हॉस्टल में एंटी हैंगिंग डिवाइस लगाना अनिवार्य किया गया है.
कोचिंग छात्र आत्महत्या के बाद 4 कमरे सीज
शहर के महावीर नगर तृतीय क्षेत्र में किराए पर रह रहे कोचिंग छात्र की आत्महत्या के बाद जिला प्रशासन के निर्देश पर हॉस्टल/पीजी का निरीक्षण किया गया. जांच के दौरान पंखे पर एंटी हैंगिंग डिवाइस नहीं लगे होने और अन्य अनियमितताओं को देखते हुए मकान के चार कमरों को सीज कर दिया गया है. इस मामले में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर) की अदालत में मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की गई. जांच रिपोर्ट के आधार पर अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने धारा 133 सीआरपीसी के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए महावीर नगर तृतीय स्थित मकान संख्या 4-आई-11 के चारों कमरे सीज करने के साथ ही उपायुक्त नगर निगम दक्षिण एवं थानाधिकारी महावीर नगर को आदेश की पालना सुनिश्चित कराते हुए 24 घंटे में पालना रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए गए हैं. मकान मालिक राजेन्द्र प्रसाद गौतम को न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पालना में उल्लेखित शर्तों की अक्षरशः पालना करने के लिए पाबन्द किया गया है.
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर) कृष्णा शुक्ला ने बताया कि उक्त मकान में पंखों को लटकाने के लिए स्प्रिंग डिवाइस का उपयोग करने संबंधी निर्धारित गाइडलाइन की पालना नहीं किए जाने की रिपोर्ट के बाद यह कार्रवाई की गई है. उन्होंने बताया कि उक्त मकान में 4 कमरे किराए पर दिए जाते हैं जिनमें से वर्तमान में 2 कमरों में छात्र रहते थे. छात्र की आत्महत्या के प्रकरण के बाद दूसरे छात्र द्वारा भी कमरा खाली कर दिया गया है. कृष्णा शुक्ला ने बताया कि जिला कलक्टर के निर्देश पर एक टीम गठित कर कोटा शहर में स्थित हॉस्टल/पीजी एवं कोचिंग छात्रों को किराए पर दिए गए मकानों आदि का निरीक्षण कर जिला प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की अवहेलना पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी.