आजम खान के पास 10 हजार रुपये भी नहीं, कोर्ट ने ठोका जुर्माना तो सपा नेता बोले- मोहलत दे दीजिए

रामपुर

उत्तर प्रदेश की जेल में बंद समाजवादी पार्टी (सपा) के नेता आजम खान ने अपने बेटे अब्दुल्ला आजम खान के दोहरे पैन कार्ड से जुड़े मामले में 10 हजार रुपये का जुर्माना भरने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की। पूर्व मंत्री आजम खान विभिन्न मामलों में सीतापुर की जेल में बंद हैं। वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया कि अब्दुल्ला आजम खान के दोहरे पैन कार्ड मामले की सुनवाई रामपुर में विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की सांसद-विधायक अदालत में जारी है।

उन्होंने बताया कि गवाहों की गवाही पहले ही दर्ज की जा चुकी है और बचाव पक्ष की ओर से गवाह को दोबारा गवाही के लिए बुलाने की याचिका को अदालत ने नौ सितंबर को खारिज कर दिया था। इसके परिणामस्वरूप बचाव पक्ष पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।

18 सितंबर को मामले पर होगी सुनवाई
अमरनाथ तिवारी ने बताया कि इसके बाद बचाव पक्ष ने जुर्माना राशि की व्यवस्था करने के लिए अतिरिक्त समय का अनुरोध करते हुए एक याचिका दाखिल की, जिसमें धनराशि की व्यवस्था तुरंत करने में कठिनाइयों का हवाला दिया गया। अभियोजन पक्ष के वकील के अनुसार अदालत ने इस मामले के लिए आगामी 18 सितंबर की तारीख तय की है।

बाप-बेटे जेल में मां 29 मई को हुई थीं रिहा
बता दें कि आजम खान फर्जी आयु प्रमाण पत्र मामले में सीतापुर जेल में बंद हैं, जबकि बेटा हरदोई जेल में बंद हैं। आजम खान को दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में सात साल की सजा सुनाई गई थी। बेटे अब्दुल्ला को भी सात साल की जेल सुनवाई गई थी। वहीं, आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा 29 मई को रामपुर जेल से रिहा हुई थीं। उनको 24 मई को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई थी।

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