रिया चक्रवर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को दी चेतावनी, कहा- इसके लिए बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी

सुशांत सिंह राजपूत मौत केस में रिया चक्रवर्ती को राहत सुप्रीम कोर्ट की ओर से बड़ी राहत दी गई है। बता दें कि सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शोविक चक्रवर्ती, उनके पिता लेफ्टिनेंट कर्नल इंद्रजीत चक्रवर्ती और उनकी मां संध्या चक्रवर्ती के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया था। वहीं बॉम्बे हाईकोर्ट ने लुकआउट सर्कुलर जारी करने की कोई वजह न मानते हुए इसे रद्द कर दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को रिया और उनके परिवार को राहत देते हुए लुकआउट सर्कुलर को रद्द करने का फैसला बरकरार रखा है।

Live Law की रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की पीठ ने मौखिक रूप से कहा कि याचिका ‘ओछी’ (यानी जो गंभीरता से विचार न करने वाला था) और ये केवल इसलिए दायर की गई थी क्योंकि आरोपी हाई-प्रोफाइल थे।

रिया चक्रवर्ती के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट से सीबीआई को फटकार
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को फटकार लगाई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जब सीबीआई के वकील ने मामले को खत्म करने की मांग की तो जस्टिस गवई ने कहा, ‘हम चेतावनी दे रहे हैं, आप इतनी तुच्छ याचिका इसलिए दायर कर रहे हैं क्योंकि आरोपियों में से एक हाई-प्रोफाइल व्यक्ति है। इसके लिए निश्चित तौर पर बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी।’ सीबीआई को ये भी हिदायत दी गई कि सीबीआई को अगर जुर्माना और कड़ी टिप्पणियां सुननी हो तभी इस मामले में बहस करें।

बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिया और परिवार के खिलाफ एलओसी को रद्द कर दिया था
बता दें कि फरवरी में बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में 2020 में रिया चक्रवर्ती और उनके दो परिवार के सदस्यों के खिलाफ सीबीआई द्वारा जारी एलओसी को रद्द कर दिया था।

एक्ट्रेस ने लुकआउट सर्कुलर रद्द करने की मांग की थी
जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस मंजूषा देशपांडे की पीठ ने रिया चक्रवर्ती, उनके भाई और उनके पिता द्वारा उनके खिलाफ जारी एलओसी के खिलाफ दायर याचिकाओं को अनुमति दे दी था, जो उन्हें विदेश दौरा करने से रोकती थीं। दरअसल लुकआउट सर्कुलर जारी होने की वजह से रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार वालों को विदेश यात्रा में दिक्कतें हो रही थीं, जिस वजह से एक्ट्रेस ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर कर लुकआउट सर्कुलर रद्द करने की मांग की थी।

हाईकोर्ट ने सीबीआई की अपील को खारिज कर दिया था
बॉम्बे हाईकोर्ट ने जब उस सर्कुलर को रद्द करने का आदेश दिया तो सीबीआई ने पीठ से अपने फैसले पर चार सप्ताह तक रोक लगाने की अपील की थी, ताकि वे सुप्रीम कोर्ट में फैसले के खिलाफ अपील कर सकें। वैसे हाईकोर्ट ने सीबीआई की उस अपील को खारिज कर दिया था।

कोर्ट ने कहा- एक्ट्रेस और उनका परिवार सामाजिक है
बॉम्बे हाईकोर्ट ने लुकआउट सर्कुलर जारी करने की कोई वजह न मानते हुए इसे रद्द कर दिया था। यहां ये भी बता दें कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने माना और अपने आदेश में कहा था कि एक्ट्रेस और उनका परिवार सामाजिक है और उन्होंने जांच में पूरा सहयोग दिया है।

रिया ने भायखला जेल में बिताए थे 28 दिन
याद दिलाते चलें कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग केस में रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार से पूछताछ की गई थी। एक्ट्रेस को ड्रग्स केस में NCB ने गिरफ्तार किया था। इसके चलते उन्हें मुंबई की भायखला जेल में 28 दिन बिताने पड़े थे। बता दें कि सुशांत के घर वाले एक्ट्रेस पर लगातार आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप लगा चुके हैं।

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