US सीनेट में पेश किया गया ऐसा विधेयक जो भारत के लिए बढ़ा सकता है फैमिली बेस्ड Visa, जानें क्या कुछ हैं प्रावधान

अमेरिकी सीनेट में हाल ही में एक नया विधेयक पेश किया गया, जिसका उद्देश्य आप्रवासी परिवारों को फिर से मिलाना है। विधेयक का नाम नाम ‘रियूनाइटिंग फैमिलीज एक्ट’ है। इसे बुधवार (4 दिसंबर) को सीनेटर मैजी के हिरोनो और टैमी डकवर्थ ने पेश किया। यह कानून पारिवारिक वीजा की संख्या बढ़ाने और इमिग्रेशन सिस्टम में मौजूद दिक्कतों को दूर करने की कोशिश करता है। इसमें फिलिपिनो वॉर (युद्ध) के दिग्गजों के बच्चों के लिए वीजा प्रक्रिया को तेज करने का प्रावधान भी शामिल है। कई संगठनों ने इस कानून का स्वागत किया है।

रिपोर्ट के मुताबिक, सीनेटर हिरोनो ने कहा, ”अमेरिकी सीनेट में सेवा देने वाली एकमात्र आप्रवासी होने के नाते, मुझे रियूनाइटिंग फैमिलीज एक्ट पेश करते हुए गर्व हो रहा है। यह कानून हमारे देश के पारिवारिक इमिग्रेशन सिस्टम को अपडेट करेगा और परिवारों को एकजुट रखेगा।”

US के मौजूदा इमिग्रेशन सिस्टम में उड़चनें दूर करेगा यह कानून
सीनेटर डकवर्थ ने कहा कि मौजूदा इमिग्रेशन सिस्टम में कई अड़चनें हैं, जिससे परिवार वर्षों तक बिछड़े रहते हैं। उन्होंने कहा, “हमारे देश का इमिग्रेशन सिस्टम टूटा हुआ है। इसमें बेवजह की रुकावटें हैं, जिससे लंबा इंतजार करना पड़ता है और परिवार अलग हो जाते हैं।” इस कानून से इन समस्याओं का समाधान होगा और परिवार फिर से मिल सकेंगे।

रियूनाइटिंग फैमिलीज एक्ट में क्या कुछ हैं प्रावधान?
रिपोर्ट के मुताबिक, विधेयक में कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं। यह पिछले वर्षों के बचे हुए वीजा का इस्तेमाल करने की अनुमति देगा, जिससे USCIS (यूनाइटेड स्टेट्स सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज) ज्यादा वीजा बांट सकेगा। यह करीबी रिश्तेदारों, जैसे कि जीवनसाथी, 21 साल से कम उम्र के अविवाहित बच्चों और कुछ माता-पिता को वीजा सीमा से छूट देगा।

यह भारत, चीन, मेक्सिको और फिलिपींस जैसे देशों के लिए पारिवारिक वीजा की संख्या बढ़ाएगा। यह उन बच्चों की रक्षा करेगा जो 21 साल की उम्र के बाद वीजा पाने से वंचित रह जाते हैं। साथ ही, यह मुश्किल हालात में निर्वासन आदेश रद्द करने का दायरा बढ़ाएगा। यह LGBTQ+ परिवारों के साथ भेदभाव को भी दूर करेगा और उनके पार्टनर्स और जीवनसाथी को साथ रखने का प्रावधान करेगा।

अमेरिका में कई संगठनों ने की है इस विधेयक की सराहना
एशियन अमेरिकन्स एडवांसिंग जस्टिस जैसे कई समूहों ने इस विधेयक की सराहना की है। उन्होंने कहा कि 1990 के बाद से पारिवारिक इमिग्रेशन सिस्टम में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सिस्टम परिवारों को एकजुट रखने के अमेरिकी मूल्यों को नहीं दर्शाता।FWD.us के अध्यक्ष टॉड शुल्टे ने इस विधेयक का समर्थन करते हुए कहा, “रियूनाइटिंग फैमिलीज एक्ट, दशकों से चले आ रहे बैकलॉग को खत्म करने और हमारे पारिवारिक इमिग्रेशन सिस्टम को आधुनिक बनाने के लिए स्मार्ट और नैतिक नीतियां प्रदान करता है।”

सिख अमेरिकन लीगल डिफेंस एंड एजुकेशन फंड (SALDEF) की कार्यकारी निदेशक किरण कौर गिल ने कहा कि यह कानून आप्रवासियों के बारे में गलत सूचनाओं से लड़ने और परिवारों को एक साथ रहने के अधिकार की पुष्टि करने के लिए महत्वपूर्ण है।माना जा रहा है कि यह विधेयक उन लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण है जो अपने परिवारों से बिछड़े हुए हैं। यह कानून अमेरिका के इमिग्रेशन सिस्टम में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। इसके पारित होने से हजारों परिवार फिर से मिल सकेंगे। यह कानून अमेरिका में पारिवारिक मूल्यों को मजबूत करेगा।

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