नई दिल्ली ,
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के 7 करोड़ मेंबर्स के लिए बड़ी खबर आई है. कुछ समय पहले ही खबर आई थी कि सरकार ईपीएफ के तहत ATM से पीएफ के निकासी जैसी सुविधा पर काम कर रहा है. अब इसे लेकर बड़ा खुलासा किया गया है. श्रम सचिव सुमिता डावरा ने ऐलान किया है कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय वर्तमान में भारत के कार्यबल को बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए अपने आईटी सिस्टम को बेहतर बनाने की प्रक्रिया में है.
उन्होंने कहा कि EPFO मेंबर्स अगले साल यानी साल 2025 से बड़े सुधार की उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें ATM से पीएफ का पैसा निकालने की सुविधा मिलने वाली है. श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की सचिव सुमित्रा डावरा ने कहा, “हम अपने PF प्रावधान की IT सिस्टम को और बेहतर बना रहे हैं. इससे पहले भी हमने कई सुधार देखे हैं, जिससे क्लेम में तेजी और सेल्फ क्लेम में इजाफा हुआ है.
एडवांस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा ईपीएफओ
उन्होंने कहा कि पीएफ के तहत अनावश्यक प्रक्रियाओं को हटा दिया गया है. हमारी महत्वाकांक्षा हमारे EPFO के आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को हमारे बैंकिंग सिस्टम के समान स्तर पर लाना है. जनवरी 2025 में आप बड़े सुधार देखेंगे, जब हमारे पास ईपीएफओ में आईटी 2.1 संस्करण होगा… दावेदार, लाभार्थी या बीमित व्यक्ति सीधे एटीएम के माध्यम से दावे वापस ले सकेंगे. साथ ही सिस्टम और एडवांस होने से आप कुछ और सुधार देख सकेंगे.
सरकार का ईपीएफओ
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में सक्रिय अंशदाताओं की संख्या 7 करोड़ से अधिक है. इसके अतिरिक्त, श्रम सचिव ने जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार के लिए EPFO सर्विस को बढ़ाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला. डावरा ने संकेत दिया कि योजनाएं एडवांस स्टेप में हैं, हालांकि कोई स्पेशल समय-सीमा नहीं बताई गई. EPFO सर्विस को बढ़ाने और जीवन को आसान बनाने के लिए सरकार की पहल में पीएफ निकासी के लिए एक नया कार्ड जारी करना शामिल है, जिसे ATM के माध्यम से आसानी से किया जा सकता है. हालांकि, कुल जमा राशि पर 50% की निकासी सीमा होगी.
ईपीएफओ से निकासी के नियम
नौकरी में रहते हुए आपको पीएफ फंड को आंशिक या पूर्ण रूप से निकालने की अनुमति नहीं है.
अगर आप कम से कम एक महीने से बेरोजगार हैं, तो आप अपने पीएफ बैलेंस का 75% तक निकाल सकते हैं.
दो महीने की बेरोजगारी के बाद, आप पूरी राशि निकालने के पात्र हैं.