ऐसे लोगों को चुनाव लड़ने ही नहीं देना चाहिए… दिल्ली इलेक्शन में AIMIM कैंडिडेट ताहिर हुसैन पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी

नई दिल्ली

दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचार को लेकर औवैसी की पार्टी AIMIM के कैंडिडेट ताहिर हुसैन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। उन्होंने सर्वोच्च कोर्ट से चुनाव प्रचार के लिए जमानत मांगी। हालांकि, कोर्ट ने ताहिर हुसैन को लेकर तल्ख टिप्पणी की है। शीर्ष अदालत ने कहा कि ऐसे लोगों को चुनाव ही नहीं लड़ने देना चाहिए। ताहिर हुसैन दिल्ली दंगों के आरोपी हैं। उन्होंने मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। ताहिर हुसैन ने चुनाव प्रचार के लिए सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत की मांग की है।

ताहिर हुसैन की बेल याचिका, SC की खरी-खरी
देश की सर्वोच्च अदालत ने सोमवार को दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन की अंतरिम जमानत याचिका पर कड़ी आपत्ति जताई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे लोगों को चुनाव लड़ने से रोका जाना चाहिए। जस्टिस पंकज मित्तल ने ताहिर हुसैन की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि जेल में बैठकर चुनाव जीतना आसान है। वास्तव में, इन सभी व्यक्तियों को अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए।

मुस्तफाबाद से चुनाव लड़ रहे ताहिर हुसैन
पूर्व AAP पार्षद ताहिर हुसैन दिल्ली विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम के टिकट पर मुस्तफाबाद सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने चुनाव प्रचार के लिए 20 जनवरी से 5 फरवरी तक अंतरिम जमानत की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। 24 जनवरी को दिल्ली हाईकोर्ट ने ताहिर हुसैन को मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल करने के लिए कस्टडी पैरोल दी थी।

हाईकोर्ट से भी नहीं मिली भी अंतरिम जमानत
उस समय जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने 14 जनवरी से 9 फरवरी तक चुनाव लड़ने के लिए अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि हुसैन पर लगे आरोपों की गंभीरता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हुसैन पर आरोप है कि वह उस हिंसा में मुख्य साजिशकर्ता थे, जिसके परिणामस्वरूप कई लोगों की मौत हुई थी।

ताहिर हुसैन चुनाव प्रचार के लिए मांग रहे जमानत
ताहिर हुसैन दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत मांग रहे थे। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई मंगलवार को तय की है। फिलहाल सर्वोच्च अदालत ने ताहिर हुसैन की जमानत पर कड़ी आपत्ति जताई है। अब मामले में मंगलवार को फिर सुनवाई है। बता दें कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए 5 फरवरी को वोटिंग होगी। 8 फरवरी को वोटों की गिनती के साथ ही रिजल्ट सामने आएंगे।

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