‘मस्जिद के लाउडस्पीकर से तेज आवाज आई तो खैर नहीं…’ इमाम साहब पर पुलिस ने मुकदमा कर दिया

संभल

उत्तर प्रदेश के संभल में लाउडस्पीकर से तेज आवाज आने पर दो मस्जिदों के इमाम पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। दरोगा की तहरीर पर कार्रवाई की गई हैं। पुलिस का कहना है कि शिकायत मिलने पर पहले भी दोनों को चेतावनी दी थी कि लाउडस्पीकर की आवाज तेज नहीं आनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट और उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश का पालन करना होगा।

संभल पुलिस के मुताबिक संभल की कोतवाली बहजोई पुलिस ने उपनिरीक्षक संजय कुमार की तहरीर पर कस्बा बहजोई की ईदगाह मस्जिद इमाम मौलाना रिहान पुत्र इकबाल हुसैन निवासी गांव तालगांव थाना निगोही, जनपद शाहजहांपुर और कुरैशियान मस्जिद के इमाम मौलाना आले नबी पुत्र फारुख निवासी कुरैशियान कस्बा बहजोई के खिलाफ धारा 223, 293 बीएनएस के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई है।

दरोगा की तरफ से दर्ज केस में कहा गया है कि मानक से अधिक आवाज में लाउडस्पीकर से आवाज आ रही थी। बताया गया कि दोनों पहले से लाउडस्पीकर की आवाज कम करने के लिए दी गई चेतावनी के बाद भी आवाज को धीमा नहीं किया गया।

दरअसल, 13 दिसंबर 2024 को भी संभल की शाही जामा मस्जिद से 200 मीटर दूर मस्जिद से तेज आवाज में लाउडस्पीकर से आजान देने पर कोतवाली संभल पुलिस ने कोट गर्वी स्थित अनार वाली मस्जिद इमाम तहजीब निवासी गांव मंडलाई की गिरफ्तारी करते हुए शांतिभंग कार्रवाई की थी।

उसके बाद थाना हयातनगर पुलिस ने सरायतरीन की जामा मस्जिद इमाम रियाजुल हक के विरुद्ध दरोगा मुकेश कुमार की शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज की थी। इंस्पेक्टर विनोद कुमार मिश्रा ने गुरुवार को बताया कि 2 मस्जिदों के इमाम मौलाना रिहान और मौलाना आले नबी के विरुद्ध बीएनएस की धारा 223 एवं 293 के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई है।

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