बिलासपुर:
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सड़क पर गाड़ी खड़ी करके केक काटकर जन्मदिन मनाना एक युवक को महंगा पड़ा है। हाईकोर्ट ने मामले में स्वत: मामले को संज्ञान में लिया है। हाईकोर्ट ने इस तरह की हरकत करने वालों को कड़ी सजा देने की बात कही है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने बताया कि जाम लगाने वाले पर 300 रुपए जुर्माना लगाया गया है।
अधिकारी को सस्पेंड करने को आदेश
यह सुनकर सीजे सिन्हा ने जमकर नाराजगी जताते हुए कहा कि अगर कोई आम आदमी ऐसा करता तो उसे गुंडा-बदमाश बताकर जेल में डाल देते। इस पूरे मामले को लेकर हाईकोर्ट ने संबंधित अधिकारी को सस्पेंड करने और विभागीय कार्रवाई करने को कहा है।
क्या है पूरा मामला
यह पूरा मामला राजधानी के रायपुरा चौक का है। 30 जनवरी के एक पिता ने सड़क पर दो कारें खड़ी करके अपने नाबालिग बेटे का जन्मदिन मनाया था। इस दौरान बीच सड़क कार पर केक रखकर आतिशबाजी की जा रही थी। कुछ लोगों ने हुड़दंग भी किया था। इस दौरान ट्रैफिक जाम लग गया था। इस दौरान किसी राहगीर ने हुड़दंगई करने का वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। जिसके बाद ट्रैफिक पुलिस ने 300 रुपए का चालान काटकर मामले को खत्म कर दिया। जन्मदिन एक मॉल के मालिक के बेटे का था।
कोर्ट ने मांगा था जवाब
इस घटना को लेकर हाई कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए जवाब मांगा था। जिसको लेकर सोमवार को राज्य सरकार ने कोर्ट में जवाब देते हुए बताया कि संबंधित पर 300 रुपए जुर्माना लगाया गया है। ये सुनकर सीजे सिन्हा की बेंच ने नाराजगी जताई। हाई कोर्ट ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई करने वाले ट्रैफिक पुलिस के अफसर को तत्काल निलंबित करिए। साथ ही मामले में राज्य सरकार को शपथ-पत्र के साथ जवाब देने कहा है। अब डीडी नगर पुलिस मॉल के मालिक रोशन पांडेय और बड़े बेटे लोक पांडेय के खिलाफ केस दर्ज करेगी।
कोर्ट ने जताई नाराजगी
इस मामले की जानकारी देते हुए अतिरिक्त महाधिवक्ता ने बताया मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 122 के तहत कार्रवाई की गई है। जिसमें 300 रुपए का चालान काटा गया है। चीफ जस्टिस ने नाराजगी जताते हुए कहा ये कोई अपराध है। जिसके बाद कोर्ट ने उस अधिकारी को सस्पेंड करने सहित विभागीय कार्रवाई के लिए कहा।