गुजरात में 458 अवैध धार्मिक स्थलों पर चलेगा बुलोडोजर! सरकार ने भेजा नोटिस, हाईकोर्ट में दी जानकारी

अहमदाबाद

गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए सार्वजनिक स्थानों पर बने 458 अनधिकृत धार्मिक ढांचों को नोटिस जारी किया है। यह जानकारी मंगलवार को हाई कोर्ट में दी गई। राज्य सरकार ने हाई कोर्ट को बताया कि उसने निर्देशों को लागू करने के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं। सार्वजनिक सड़कों, पार्कों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर अनधिकृत धार्मिक ढांचों पर कब्जा करने वालों को 458 नोटिस जारी किए गए हैं। मुख्य न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने एक आदेश में यह जानकारी दी।

सरकार ने हाईकोर्ट को यह भी बताया कि जनता के बीच जागरुकता फैलाने के लिए स्थानीय समाचार पत्रों में 2,607 नोटिस प्रकाशित किए गए हैं। साथ ही, स्थानीय धार्मिक प्रमुखों को भी इस बारे में संवेदनशील बनाया गया है ताकि सार्वजनिक स्थानों से अनधिकृत धार्मिक ढांचों को हटाने में मदद मिल सके। यह मामला 2006 में शुरू हुआ था, जब वडोदरा नगर निगम द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण करने वाले कथित धार्मिक ढांचों को हटाने के लिए चलाए गए अभियान के संबंध में हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था।

हाईकोर्ट ने दिया ये आदेश
बाद में, सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सार्वजनिक स्थानों पर अनधिकृत धार्मिक ढांचों की पहचान करने और उन्हें हटाने, स्थानांतरित करने या नियमित करने के लिए एक व्यापक नीति बनाने का निर्देश दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि 19 अप्रैल, 2024 के गुजरात सरकार के एक प्रस्ताव में नगर निगमों और जिला कलेक्टरों द्वारा गठित समितियों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन पर संबंधित विभागों को रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया है। साथ ही, नोडल अधिकारियों को विस्तृत डेटा उपलब्ध कराने के लिए नियुक्त किया जाना है।

4 मार्च को होगी अगली सुनवाई
हाईकोर्ट ने कहा कि जीआर पर ध्यान देते हुए हम गुजरात के गृह सचिव से नगर निगम और जिला कलेक्टर के स्तर पर गठित समितियों के कामकाज पर डेटा एकत्र करने का अनुरोध करते हैं। पिछली तिमाही में समितियों द्वारा लिए गए निर्णयों का डेटा 4 मार्च को हाईकोर्ट के समक्ष रखा जाएगा, जब मामले की अगली सुनवाई होगी।

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