सीट बेल्ट नहीं लगाई, हेलमेट नहीं पहना तो कार्यालय में नो एंट्री, यूपी के मुख्य सचिव का आदेश जानिए

लखनऊ

उत्तर प्रदेश के सरकारी कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए नया आदेश जारी किया गया है। प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने आदेश जारी करते हुए सीट बेल्ट और हेलमेट न पहनने वाले सरकारी कर्मचारियों के कार्यालय में प्रवेश पर रोक लगा दी है। जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया गया है कि फोन पर बात करने वाले चालकों पर भी कड़ी कार्रवाई की जाए। सरकार ने सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के सख्त पालन को लेकर बड़ा फैसला लिया है।

सरकार की ओर से जारी नए आदेश के तहत अब बिना हेलमेट या सीट बेल्ट के पकड़े जाने वाले सरकारी कर्मचारियों को दफ्तर में प्रवेश नहीं मिलेगा। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। मुख्य सचिव ने आदेश का अनुपालन कराने के लिए सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए हैं। प्रदेश में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है।

सरकार की ओर से ट्रैफिक नियमों के प्रति लोगों को जागरूक बनाने के लिए कुछ समय पहले एक आदेश जारी किया था। इसके तहत सभी जिलों के प्रशासन ने पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देश दिया था कि बिना हेलमेट और सीट बेल्ट के वाहन चालकों को ईंधन न दिया जाए। अब इस अभियान को और प्रभावी बनाने के लिए सरकारी कर्मचारियों पर भी सख्ती की गई है।

आदेश के प्रमुख बिंदु:
बिना हेलमेट या सीट बेल्ट के आने वाले सरकारी कर्मचारियों को कार्यालय में प्रवेश नहीं मिलेगा।
वाहन चलाते समय मोबाइल फोन पर बात करने वालों पर भी सख्त कार्रवाई होगी।
वाहन चलाते समय मोबाइल के प्रयोग के मामले में तत्काल जुर्माना लगाया जाएगा।
जिला प्रशासन और पुलिस को आदेश दिए गए हैं कि वे इस नियम का कड़ाई से पालन करवाएं।

पहले भी जारी हुआ था आदेश
राजधानी लखनऊ सहित विभिन्न जिलों में पहले भी प्रशासन ने बिना हेलमेट और सीट बेल्ट के पेट्रोल न देने का आदेश जारी किया था। हालांकि, कुछ समय तक इस आदेश का पालन हुआ, लेकिन बाद में ढील दी जाने लगी। अब सरकार के इस नए फैसले के बाद उम्मीद की जा रही है कि यातायात नियमों को अधिक प्रभावी तरीके से लागू किया जाएगा।

यूपी सरकार का यह कदम सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने और यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि मुख्य सचिव के आदेश को जिलों में प्रभावी तरीके से लागू किया जाएगा।

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