नई दिल्ली
अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलिकॉप्टर मामले के कथित बिचौलिए में से एक क्रिश्चियन मिशेल जेम्स को इस सप्ताह की शुरुआत में दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत दी थी। इसी सिलसिले में शुक्रवार को वो शहर की एक कोर्ट में रेश हुआ। जहां उसने दलील दी कि वह जमानत को स्वीकार नहीं करना चाहता, बल्कि हिरासत में रहना चाहता है। क्योंकि दिल्ली उसके लिए असुरक्षित है। जेम्स ने आगे कहा कि “सुरक्षा जोखिमों” के कारण, वह अपनी सजा पूरी करना और जमानत पर रिहा होने के बजाय भारत छोड़ना पसंद करेगा।
क्रिश्चियन मिशेल जेम्स ने स्पेशल जज संजीव अग्रवाल की अदालत के समक्ष दलील दी। उसने कहा कि मैं जमानत स्वीकार नहीं कर सकता। यह असुरक्षित है। हर बार जब मैं तिहाड़ से बाहर निकलता हूं, तो कुछ न कुछ होता है। मुझे जो समस्या हो रही है वह पुलिस के साथ है। मैं आपसे निजी तौर पर बात करना पसंद करूंगा।
जब जज ने इसको लेकर पूछा, तो जेम्स ने कहा कि दिल्ली उसके लिए एक बड़ी जेल है। उसने उल्लेख किया कि एम्स में कुछ ऐसा हुआ था जिसके बारे में वह अदालत से निजी तौर पर बात करना पसंद करेगा। जज ने जेम्स से आगे पूछा कि क्या आपको दिल्ली में सुरक्षित घर नहीं मिल रहा है।
2018 में किया गया था प्रत्यर्पित
क्रिश्चियन मिशेल जेम्स को ईडी द्वारा दर्ज 3600 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 2018 में यूएई से प्रत्यर्पित किया गया था। अदालत ने बाद में उसे रिहा करने के लिए आवश्यक ज़मानत शर्तें लगाईं । जेम्स द्वारा अदालत से निजी तौर पर बात करने के लिए कहने के बाद,जज ने मीडियाकर्मियों और पुलिस को अदालत कक्ष के बाहर भेज दिया।
इस सप्ताह की शुरुआत में उसे ज़मानत देते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि यह एक असाधारण स्थिति थी, जहां आरोपी 6.2 साल से अधिक समय से हिरासत में था, लेकिन अधूरी जांच के कारण अभी तक मुकदमा शुरू नहीं हुआ था। 18 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने उसे संबंधित सीबीआई मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा तय नियमों और शर्तों के अधीन ज़मानत दी थी। दोनों मामलों में, अदालत ने जेम्स को 5-5 लाख रुपये का निजी मुचलका और ज़मानत देने का निर्देश दिया, जिस पर जेम्स ने कहा, “जो व्यक्ति छह साल से जेल में है, वह स्थानीय ज़मानत कैसे पेश कर सकता है?
जब जेम्स ने कहा कि वह ज़मानत पर रिहा नहीं होना चाहता, तो न्यायाधीश ने कहा, “क्या आप दिल्ली में सुरक्षित घर नहीं ढूंढ सकते?”जेम्स को दिसंबर 2018 में दुबई से प्रत्यर्पित किया गया था और बाद में उसे सीबीआई और ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। जेम्स उन तीन कथित बिचौलियों में से एक है, जिनकी जांच की जा रही है और अन्य दो गुइडो हैश्के और कार्लो गेरोसा हैं।
क्या है अगस्ता वेस्टलैंड मामला
सीबीआई ने अपने आरोपपत्र में दावा किया है कि 8 फरवरी, 2010 को 556.262 मिलियन यूरो के वीवीआईपी हेलिकॉप्टरों की आपूर्ति के लिए किए गए सौदे के कारण सरकारी खजाने को 398.21 मिलियन यूरो (लगभग 2,666 करोड़ रुपये) का अनुमानित नुकसान हुआ है। जून 2016 में जेम्स के खिलाफ दायर ईडी के आरोपपत्र में आरोप लगाया गया था कि उन्हें अगस्ता वेस्टलैंड से 30 मिलियन यूरो (लगभग 225 करोड़ रुपये) मिले थे।