लड़की मर्जी से फिजिकल हुई, कोई दबाव नहीं था… युवक के खिलाफ केस पर हाईकोर्ट ने पक्ष में सुनाया फैसला

जबलपुर

जबलपुर हाईकोर्ट ने एक युवक को महिला से दुर्व्यवहार के आरोप से मुक्त कर दिया है। युवक पर एक युवती ने शादी का झांसा देकर दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया था। हाईकोर्ट ने कहा कि युवती अपनी मर्जी से संबंध बना रही थी, उस पर कोई दबाव नहीं था। इसलिए, दुर्व्यवहार का मामला नहीं बनता। यह मामला शहडोल के बुढार निवासी अजय चौधरी और अनूपपुर की एक युवती से जुड़ा है।

अजय चौधरी SECL में गार्ड की नौकरी करता था। उसका अनूपपुर की एक 24 वर्षीय युवती से प्रेम-प्रसंग चल रहा था। युवती एक स्कूल में अतिथि शिक्षक थी। दोनों शादी करना चाहते थे। इसके लिए युवती के परिवार ने उसके रिश्तेदारों से बात भी की। लेकिन, दोनों परिवारों में बात नहीं बनी और शादी नहीं हो पाई। नाराज होकर युवती ने अप्रैल 2021 में अजय पर दुर्व्यवहार का मामला दर्ज करवा दिया।

कई बार बने शारीरिक संबंध
युवती ने पुलिस को बताया कि उसकी अजय से 2019 में मुलाक़ात हुई थी। फिर अजय उसके घर आने-जाने लगा। मार्च 2020 से फरवरी 2021 के बीच कई बार उनके बीच शारीरिक संबंध बने। उस समय घर में युवती की मां और दादी भी रहती थीं। युवती ने यह भी बताया कि उसने पहली बार संबंध बनाने के बाद अपने परिवार को इस बारे में बताया था। तब अजय ने उससे शादी का वादा किया था।

हाई कोर्ट ने सुनाया ये फैसला
अजय चौधरी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपने ऊपर लगे आरोपों को चुनौती दी। जस्टिस ए के पालीवाल की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने युवती के बयानों (धारा 161 और 164 के तहत) का अध्ययन किया। कोर्ट ने पाया कि युवती अपनी मर्जी से संबंध बना रही थी। उस पर कोई दबाव नहीं था।

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