महाराष्ट्र में नई गाड़ी खरीदने पर 15 फीसदी टैक्स में छूट…. जानें फडणवीस सरकार का बड़ा फैसला

मुंबई

महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई वाली महायुति सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। पुराने वाहन मालिकों को स्वेच्छा से स्क्रैप (कबाड़) घोषित करने के लिए टैक्स में छूट देने का ऐलान किया है। सरकार की मंगलवार को कैबिनेट बैठक में इस फैसले पर मुहर लगी कि अगर कोई स्वेच्छा से अपना वाहन स्क्रैप करेगा तो तो नए वाहन पर 15 प्रतिशत कर छूट मिलेगी। सरकार के फैसले मुंबई, ठाणे, पुणे, नासिक, नागपुर जैसे बड़े शहरों में पुराने वाहनों की संख्या घट सकती है। इससे प्रदूषण पर फर्क पड़ेगा। नई गाड़ियों से प्रदूषण कम होगा।

पांच फीसदी और बढ़ोतरी
अभी तक महाराष्ट्र में पंजीकृत वाहन स्क्रैपेज सुविधा (आरवीएसएफ) में पंजीकरण के 8 वर्षों के भीतर स्वैच्छिक रूप से स्क्रैप किए गए परिवहन वाहनों को तथा पंजीकरण के 15 वर्षों के भीतर स्वैच्छिक रूप से स्क्रैप किए गए गैर-परिवहन वाहनों को 10 प्रतिशत की कर रियायत दी जा रही है। सरकार के फैसला के बाद अब से परिवहन और गैर-परिवहन वाहनों को एकमुश्त कर के अधीन 15 प्रतिशत कर रियायत दी जाएगी। सरकार ने कहा है कि परिवहन श्रेणी के जिन वाहनों पर सालाना कर लागू है, उनके पंजीकरण की तिथि से आगामी 8 वर्षों तक वार्षिक कर में 15 प्रतिशत की छूट दी जाएगी तथा गैर परिवहन श्रेणी के वाहनों के लिए आगामी 15 वर्षों तक वार्षिक कर में छूट दी जाएगी।

दो साल की वैलिडिटी
पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा (आरवीएसएफ) में वाहन को स्क्रैप करने के बाद वाहन मालिक द्वारा प्राप्त जमा प्रमाणपत्र कर छूट के लिए अगले दो वर्षों तक वैध रहेगा। यह कर छूट उसी प्रकार के वाहन, अर्थात दोपहिया, तिपहिया या हल्के मोटर वाहन, को खरीदने के बाद उसका पंजीकरण कराते समय लागू होगी। यह कर छूट तभी उपलब्ध होगी जब ऐसे वाहनों को इस संबंध में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष के भीतर स्वेच्छा से कबाड़ में बदल दिया जाएगा।

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