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केजरीवाल के तिहाड़ से बाहर आने से पहले दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच जाएगी ईडी, जमानत पर रोक लगाने की करेगी मांग

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नई दिल्ली

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शराब नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है। अदालत के फैसले को ईडी दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती देगी। जानकारी के अनुसार ईडी शुक्रवार सुबह ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का रुख करेगी। आज कोर्ट ने एक लाख रुपये मुचलके पर अरविंद केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिग मामले में जमानत दी है। उनके वकील ने बताया कि वो कल तिहाड़ जेल से बाहर आ जाएंगे। वहीं अदालत में ईडी ने 48 घंटे तक जमानत स्थगित करने की अपील की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था।

ईडी ने जमानत याचिका का किया था विरोध
वेकेशन जज न्याय बिंदु ने सीएम केजरीवाल की जमानत का आदेश दिया। आबकारी नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत पर गुरुवार को राऊज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। ईडी की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कोर्ट को बताया था कि ईडी के पास केजरीवाल के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। इसलिए उन्हें बेल नहीं मिलनी चाहिए। वहीं, सीएम केजरीवाल के वकील ने अदालत में कहा था कि केजरीवाल के खिलाफ यह पूरा मामला सिर्फ कल्पना पर आधारित है।

‘सीएम ने पार्टी के लिए 100 करोड़ की रिश्वत मांगी’
बुधवार को कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीएम केजरीवाल की जमानत याचिका का ईडी ने विरोध किया था। ईडी ने कहा था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अपनी पार्टी के लिए ‘साउथ ग्रुप’ से 100 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगी। ईडी ने अदालत से कहा कि इस मामले में बतौर आरोपी नामजद आम आदमी पार्टी (आप) कोई अपराध करती है तो इस पार्टी के प्रभारी को दोषी माना जाएगा। एजेंसी ने कहा कि जब पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को इस मामले में आरोपी बनाया गया था तब आप को बतौर आरोपी नामजद नहीं किया गया था।

‘साउथ ग्रुप से मांगा गया चंदा’
ईडी ने जस्टिस न्याय बिंदु से कहा, ‘केजरीवाल ने रिश्वत मांगी। उन्होंने 100 करोड़ रुपये रिश्वत की मांग की। केजरीवाल ने आप के लिए चंदा मांगा। केजरीवाल ने साउथ ग्रुप से रिश्वत मांगी। आप यह नहीं कह सकते हैं कि वह अपराध के दोषी नहीं हैं। अगर आप कोई अपराध करती है तो उसके प्रभारी व्यक्ति को ही दोषी माना जाएगा।’ ईडी ने कहा,’अब आप को आरोपी बनाया गया है। केजरीवाल (पार्टी के) आचरण के लिए जिम्मेदार हैं।’ केजरीवाल आप के राष्ट्रीय संयोजक हैं।

केजरीवाल के वकील ने किया था ईडी की याचिका का विरोध
अदालत में सुनवाई के दौरान केजरीवाल की ओर से पेश वकील ने उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ाने की ईडी की याचिका विरोध करते हुए कहा कि उनकी हिरासत बढ़ाने का कोई आधार नहीं है। अदालत में जिरह के दौरान केजरीवाल के वकील ने अदालत से कहा कि मुख्यमंत्री के खिलाफ पूरा मामला बयानों पर आधारित है। उन्होंने कहा, ‘ये बयान उन लोगों के हैं जिन्होंने खुद को दोषी माना है। वे संत तो नहीं हैं। वे ऐसे लोग नहीं हैं जो बस दागदार ही हैं बल्कि ऐसा लगता है कि उनमें से कुछ को गिरफ्तार किया गया, उनसे जमानत देने और माफ कर देने का वादा किया गया।’

 

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