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ज्ञानवापी में वजू के लिए मुस्लिम पक्ष पहुंचे SC, CJI बोले- सभी पक्षों की मीटिंग बुलाकर फैसला करें वाराणसी कलेक्टर

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नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (17 अप्रैल) को वाराणसी कलेक्टर को ज्ञानवापी मस्जिद में रमजान के दौरान नमाजियों को वजू (Wuzu) में हो रही दिक्कतों का समाधान निकालने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ. डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच ने वाराणसी प्रशासन से मंगलवार को इस मामले में संबंधित सभी पक्षों के साथ बैठक करने के लिए कहा है। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की ओर से दाखिल इस याचिका पर सुनवाई के लिए अगली तारीख दे दी है।

रमजान में नमाजियों की संख्या बढ़ने का दिया हवाला
सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानवापी मस्जिद मैनेजमेंट कमिटी यानी मुस्लिम पक्ष की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ज्ञानवापी मस्जिद का वजूखाना बंद है। वहां आने वाले नमाजियों के वजू के लिए ड्रम में पानी रख कर इंतजाम किया गया है। रमजान के दिनों में नमाजियों की संख्या बढ़ जाने की कारण लोगों दिक्कतें हो रही हैं। इसलिए नमाजियों के वजू के लिए उचित इंतजाम करने का निर्देश दिया जाए।

कथित शिवलिंग मिलने वाली जगह पर ही मांगी वजू की इजाजत
ज्ञानवापी मस्जिद का मैनेजमेंट देखने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद प्रबंधन समिति ने सुप्रीम कोर्ट में अपने सीनियर एडवोकेट हुज़ैफ़ा अहमदी के जरिए याचिका दाखिल की थी। याचिका में उसी पुरानी जगह पर वजू की इजाजत मांगी जो खुदाई में निकली कथित शिवलिंग के पास है। याचिका में कहा गया है कि फव्वारे वाली जगह पर ही वर्षों से वजू किया जाता रहा है। उसके पास ही वॉशरूम भी थे। बीते साल आए सुप्रीम कोर्ट के उस जगह को सुरक्षित करने के आदेश के बाद से वह जगह सील है।

सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद में नमाजियों के वजू के पानी के लिए इंतजाम है। वहां कुछ और इंतजाम करने से फव्वारा और शिवलिंग बताने वाले दोनों पक्षों के बीच दिक्कत हो सकती है। मुस्लिम पक्ष की ओर से कहा गया कि हम मोबाइल टॉयलेट के इंतजाम से भी संतुष्ट हो जाएंगे। वहीं, तुषार मेहता ने दलील दी कि इससे तो परिसर की पवित्रता पर असर होगा। इसलिए बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होगा।

सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने अपने आदेश में क्या कहा
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ. डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन जजों की एक बेंच ने कहा, ‘हम निर्देश देते हैं कि वाराणसी के जिला कलेक्टर मंगलवार को संबंधित सभी पक्षों की एक बैठक बुलाएं और रमजान के महीने में नमाजियों के लिए वजू की सुविधाओं का इंतजाम करने की ज्ञानवापी मस्जिद मैनेजमेंट कमिटी के आग्रह पर विचार करें।’ सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच में जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी परदीवाला भी शामिल हैं।

 

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