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Wednesday, April 29, 2026
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ज्ञानवापी पर फैसले के बीच मथुरा मंदिर-मस्जिद केस में SC ने की अहम टिप्पणी

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नई दिल्ली

ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी मामले में शुक्रवार को वाराणसी की एक अदालत ने ऑर्कियोलॉजिकल सर्वे के पक्ष में फैसला दिया है। मुस्लिम पक्ष ने सर्वे का विरोध किया था। कोर्ट ने विवादित हिस्से (पुराना वजूखाना एरिया जिसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बैरिकेड करके रखा गया है) को छोड़कर पूरे मस्जिद परिसर के एएसआई सर्वे का आदेश दिया। 4 अगस्त तक सर्वे पूरा कर रिपोर्ट पेश करने को भी कहा है। संयोग से शुक्रवार को ही सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मामले में अहम टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि इस विवाद से जुड़े सभी सिविल मुकदमों को इलाहाबाद हाई कोर्ट ही सुने तो ये संबंधित सभी पक्षों के हित में होगा क्योंकि ये केस बहुत संवेदनशील है। शीर्ष अदालत ने ये भी कहा कि धार्मिक स्थलों से जुड़े विवादों की सुनवाई के लिए हाई कोर्ट मुफीद और बेहतर जगह हैं।

क्या है मामला
शाही ईदगाह मस्जिद ट्रस्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के मई में आए एक फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट में चल रहे एक मामले को हिंदू पक्ष की मांग के बाद उच्च न्यायालय में ट्रांसफर करने का आदेश दिया था। इसी फैसले को ट्रस्ट ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। ट्रस्ट ने दलील दी है कि कोर्ट में कोई भी ट्रांसफर अप्लिकेशन दाखिल नहीं हुई थी इसके बावजूद हाई कोर्ट ने केस ट्रांसफर का ऑर्डर दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा
जस्टिस संजय किशन कौल और सुधांशु धुलिया की बेंच ने कहा कि बेहतर होगा कि ऐसे मामलों की सुनवाई हाई कोर्ट करे। जस्टिस कौल ने सवाल किया कि मामले की प्रकृति को देखते हुए क्या इसकी सुनवाई सिर्फ हाई कोर्ट को नहीं करना चाहिए? ऐसे मामले संवेदनशील हैं और समाज में आशांति पैदा कर सकते हैं। जस्टिस कौल ने कहा कि उन्हें लगता है कि अगर इस मामले को हाई कोर्ट सुने तो ये सबके हित में होगा। सुनवाई के दौरान मस्जिद ट्रस्ट के वकील ने कहा कि कोई भी ट्रायल में देरी नहीं चाहता। उन्होंने पूछा कि क्या सभी पक्षों को अब सुनवाई के लिए प्रयागराज (जहां इलाहाबाद हाई कोर्ट स्थित है) जाना होगा? इस पर जस्टिस कौल ने कहा कि हाई कोर्ट इसके लिए बेहतर जगह हो सकती है। वहीं, जस्टिस धुलिया ने कहा कि आखिरकार तो सबको इलाहाबाद आना ही होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट रजिस्ट्रार से मांगी रिपोर्ट
सुनवाई के बाद शीर्ष अदालत ने मामले की सुनवाई को 3 हफ्ते के लिए टाल दिया। कोर्ट ने इस मामले में दाखिल सभी सिविल सूट की डीटेल भी मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘हम समझते हैं कि हाई कोर्ट रजिस्ट्रार के लिए ये उचित होगा कि वह तमाम सूट से जुड़े डीटेल हमें भेजे।’

हिंदू पक्ष ने की है शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग
पूरा मामला मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद से जुड़ा है। हिंदू पक्ष का दावा है कि मस्जिद श्रीकृष्ण जन्मभूमि स्थान पर बना है लिहाजा उसे वहां से हटाया जाए। 30 सितंबर 2020 मथुरा के एक सिविल कोर्ट ने हिंदू पक्ष की इस याचिका को ये कहकर खारिज कर दी थी कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप ऐक्ट, 1991 के तहत इस केस की सुनवाई नहीं हो सकती। हिंदू पक्ष ने इसके खिलाफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील की। मई 2022 में मथुरा कोर्ट ने सिविल कोर्ट के फैसले को पलटते हुए कहा कि ये मामला सुनवाई योग्य है।

मामला अभी ट्रायल कोर्ट में चल ही रहा था कि हिंदू पक्ष हाई कोर्ट चला गया और मामले को उच्च न्यायालय में ट्रांसफर करने की मांग की। हिंदू पक्ष ने दलील दी कि मामला भगवान कृष्ण के करोड़ों भक्तों से जुड़ा है और राष्ट्रीय महत्व का है। इस साल फरवरी में इलाहाबाद हाई कोर्ट के ट्रांसफर की याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया और मई में मामले को हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने की मंजूरी दे दी।

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