नई दिल्ली
धीरे-धीरे ही सही लेकिन अब दिल्ली की हवा अब सुधरने लगी है। इसे देखते हुए कमीशन फॉर एयर क्वॉलिटी मेनेजमेंट(CAQM) ने ग्रैप-4 चरण को वापस ले लिया है। इसका मतलब है कि अब दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप-4 आग लागू नहीं रहेगा। हालांकि CAQM ने कहा कि ग्रैप-1 से ग्रैप-3 के तहत आने वाली सारी पाबंदियां पहले की तरह लागू रहेंगी। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने बताया की आगे भी हवा के गुणवत्ता की समीक्षा की जाएगी जिसके बाद ही आग निर्णय लिया जाएगा। आज दिल्ली की हवा 206 AQI के साथ बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है।
ग्रैप-4 के अलावा आदेश में क्या है?
इसी महीने की 5 तारीख को हवा की गुणवत्ता को देखते हुए ग्रैप-4 नियम को लागू किया गया था। जिसे अब हवा में सुधार के बाद हटा लिया गया है। लेकिन वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने बताया कि ग्रेप-3 की बंदिशें जारी रहेगी। ग्रेप-3 में भी निजी निर्माण पर रोक है। हालांकि फ्लाईओवर, सड़कों से जुड़े काम हो सकेंगे।
