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ऐसा बयान नहीं देंगे, हम वादा करते हैं… रूह अफजा विवादित टिप्पणी मामले में कोर्ट से बोले बाबा रामदेव

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नई दिल्ली:

योग गुरु रामदेव ने दिल्ली हाई कोर्ट में वादा किया है कि वह हमदर्द के रूह अफजा के खिलाफ कोई अपमानजनक बयान या सोशल मीडिया पोस्ट नहीं करेंगे। यह मामला तब शुरू हुआ जब रामदेव ने रूह अफजा को लेकर ‘शरबत जिहाद’ जैसी विवादित टिप्पणी की थी। हमदर्द ने इसके खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर किया।

कोर्ट ने जारी किया था नोटिस
एक मई को विवादास्पद ऑनलाइन सामग्री को हटाने का आदेश देने वाले जस्टिस अमित बंसल ने रामदेव के वकील से आज दिन में हलफनामा दायर करने को कहा। रामदेव की पतंजलि फूड्स लिमिटेड ने भी इसी तरह का एक शपथपत्र दिया था। अदालत ने यह आदेश ‘हमदर्द नेशनल फाउंडेशन इंडिया’ द्वारा रामदेव और उनकी पतंजलि फूड्स लिमिटेड के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणी को लेकर दायर मुकदमे की सुनवाई के दौरान दिया।

हमदर्द ने दावा किया कि पतंजलि के ‘गुलाब शरबत’ का प्रचार करते हुए रामदेव ने आरोप लगाया कि हमदर्द के रूह अफजा से कमाया गया पैसा मदरसों और मस्जिदों के लिए इस्तेमाल होता है। हमदर्द ने इसे अपमानजनक बताया और अदालत में शिकायत की।

‘फिर ऐसी सामग्री पोस्ट नहीं करेंगे’
अदालत ने 22 अप्रैल को रामदेव और पतंजलि से एक हलफनामा मांगा था कि वे भविष्य में ऐसी टिप्पणियां या पोस्ट नहीं करेंगे। वहीं 1 मई को जज अमित बंसल ने रामदेव को आपत्तिजनक सामग्री हटाने का आदेश दिया। इसके बाद आज रामदेव और पतंजलि ने हलफनामा दायर कर वादा किया कि वे ऐसी सामग्री दोबारा नहीं डालेंगे।

9 मई को होगी अगली सुनवाई
अदालत ने कहा कि हमदर्द के रूह अफजा पर रामदेव की ‘शरबत जिहाद’ संबंधी टिप्पणी को सही नहीं ठहराया जा सकता है और इसने उसकी अंतरात्मा को झकझोर दिया है, जिसके बाद योग गुरु ने आश्वासन दिया कि वह संबंधित वीडियो और सोशल मीडिया पोस्ट को तुरंत हटा देंगे। हमदर्द के वकील ने बताया कि रामदेव ने एक यूट्यूब वीडियो को हटाने के बजाय निजी कर दिया। रामदेव के वकील ने कहा कि वे अदालत के आदेश का पालन करेंगे और 24 घंटे में सामग्री हटा देंगे। अदालत ने अगली सुनवाई 9 मई को रखी है।

रामदेव का रुख
रामदेव के वकील ने अदालत से कहा कि वह इसका सम्मान करते हैं और सभी निर्देशों का पालन करेंगे। उन्होंने केस खत्म करने की भी मांग की। इस पर अदालत ने मामले में सुनवाई की अगली तारीख नौ मई निर्धारित की।

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