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Thursday, April 23, 2026
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अरविंद केजरीवाल की रिहाई की क्या-क्या शर्तें, जान लीजिए पूरी बात

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नई दिल्ली 

दिल्ली के मुख्यमंत्री के शुक्रवार का दिन मिला जुला रहा। एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट ने उनको अंतरिम जमानत दे दी, वहीं दिल्ली की एक अदालत ने उनकी न्यायिक हिरासत 25 जुलाई तक बढ़ा दी। नतीजा शीर्ष अदालत से राहत के बावजूद केजरीवाल अभी जेल से रिहा नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शुक्रवार को अंतरिम जमानत दे दी।

10 मई की शर्तों के आधार पर ही रिहाई
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मामले में जमानत मिलने के बाद भी मुख्यमंत्री केजरीवाल अभी जेल में ही रहेंगे। इसकी वजह है कि सीबीआई ने कथित आबकारी नीति घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार के एक मामले में उन्हें गिरफ्तार किया था। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने ईडी मामले में उनकी गिरफ्तारी की वैधता से संबंधित प्रश्नों को बड़ी बेंच के पास भेज दिया। कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल को 10 मई के आदेश की शर्तों के अनुसार अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाएगा।

रिहाई की क्या-क्या शर्तें
अंतरिम रिहाई की अवधि के दौरान मुख्यमंत्री कार्यालय और दिल्ली सचिवालय नहीं जाएंगे।
वह जेल सुपरिटेंडेंट की संतुष्टि के लिए 50,000/- रुपये की राशि के जमानत बांड और उतनी ही राशि का एक जमानतदार प्रस्तुत करेंगे।
वह अपनी ओर से दिए गए इस कथन से बाध्य होंगे कि वह सरकारी फाइलों पर तब तक हस्ताक्षर नहीं करेंगे जब तक कि यह दिल्ली के उपराज्यपाल की मंजूरी/अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आवश्यक न हो।
वह दिल्ली शराब नीति से जुड़े मामले में अपनी भूमिका के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे।
वह किसी भी गवाह से बातचीत नहीं करेंगे या मामले से जुड़ी किसी भी आधिकारिक फाइल तक पहुंच नहीं रखेंगे।

CM पद छोड़ने पर केजरीवाल खुद करें फैसला
अदालत ने यह स्पष्ट किया कि अंतरिम जमानत को बढ़ाया जा सकता है या बड़ी बेंच की तरफ से वापस लिया जा सकता है। बेंच के पास मामले में उठने वाले कुछ कानूनी सवालों को भेजा गया है। उल्लेखनीय रूप से, बेंच इस बात को लेकर अनिश्चित थी कि क्या वह विधिवत निर्वाचित मुख्यमंत्री केजरीवाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने का निर्देश दे सकती है। इसलिए, उसने यह निर्णय आप प्रमुख पर छोड़ दिया कि वे इस पर निर्णय लें।

केजरीवाल की बढ़ी न्यायिक हिरासत
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कुछ घंटे बाद ही दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई की तरफ से दर्ज मामले में सीएम की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली शराब नीति में कथित घोटाले से जुड़े सीबीआई के मामले में केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को 25 जुलाई तक बढ़ा दिया। 55 वर्षीय केजरीवाल को 26 जून को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था, जबकि वह अपने खिलाफ ईडी के मामले में न्यायिक हिरासत में थे। सीबीआई ने केजरीवाल पर रद हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति से जुड़ी अनियमितताओं में ‘मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक’ होने का आरोप लगाया है।

22 मार्च को हुई थी गिरफ्तारी
ईडी ने धनशोधन मामले में केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। केजरीवाल को 26 जून को सीबीआई ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया था। ये मामले दिल्ली सरकार की आबकारी नीति 2021-22 से जुड़े हैं जो बाद में रद्द कर दी गई थी।

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