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बृजभूषण सिंह का क्या होगा? महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न में 4 बजे फैसला

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नई दिल्ली

महिला पहलवानों के यौन शोषण मामले में बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह की जमानत पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया है। गुरुवार को दिल्‍ली की राउज एवेन्‍यू कोर्ट ने इससे पहले 18 जुलाई को उन्‍हें दो दिन की अंतरिम जमानत दे दी थी। आज नियमित जमानत पर सुनवाई हुई। शुरुआत दिल्ली पुलिस की दलीलों से हुई। एडिशनल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर अतुल श्रीवास्तव ने दलील दी कि हम कानून का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। पर इतना जरूर कहेंगे कि अदालत अगर आरोपी को जमानत दे तो साथ में शर्तें जरूर लगाए। आरोपी गवाहों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं, इसीलिए यह शर्त लगाना जरूरी है। पुलिस के बाद शिकायतकर्ता के वकील हर्ष वोहरा ने भी यही तर्क दिया कि अदालत अगर जमानत देने की इच्छुक है तो कम से कम उसे कड़ी शर्तें तो लगानी ही चाहिए। आरोपियों की ओर से राजीव मोहन ने अदालत को भरोसा दिलाया कि हम हर शर्त को मानने के लिए तैयार हैं।

पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट की ओर से अंतरिम जमानत का आदेश तब पारित किया गया जब दिल्ली पुलिस की ओर से पेश सरकारी वकील ने कहा कि भले ही चार्जशीट बिना गिरफ्तारी के दाखिल किया गया है, फिर भी वह जमानत याचिकाओं का विरोध कर रहे हैं। मजिस्ट्रेट ने कहा था कि इस मामले में बिना गिरफ्तारी के ही आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया है। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार आरोपी व्यक्ति अदालत के समन पर यानी बिना किसी दंडात्मक प्रक्रिया के उपस्थित हुए हैं।

छह महिला पहलवानों और एक नाबालिग पहलवान की ओर से लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद चर्चा में आए बृजभूषण शरण सिंह पहली बार इस मामले में दिल्ली की एक अदालत में 18 जुलाई को पेश हुए थे और इस मामले में जमानत का अनुरोध किया। कई पदक विजेता पहलवानों और विपक्षी नेताओं के विरोध के बावजूद बृजभूषण सिंह को कभी गिरफ्तार नहीं किया गया।

सिंह के वकील ने पिछली सुनवाई के दौरान मीडिया ट्रायल का आरोप लगाया, जिस पर जज ने कहा कि वह हाई कोर्ट या निचली अदालत के समक्ष एक आवेदन दायर कर सकते हैं। हालांकि सिंह की तरफ से इस संदर्भ में मेट्रोपॉलिटिन अदालत में कोई आवेदन नहीं दिया गया। अदालत ने बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह को पिछली सुनवाई के दौरान गुरुवार तक अंतरिम जमानत मिली थी।

दिल्ली पुलिस ने छह बार के सांसद के खिलाफ 15 जून को भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से हमला या आपराधिक बल प्रयोग), 354 ए (यौन उत्पीड़न), 354 डी (पीछा करना) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत आरोप पत्र दायर किया था। वर्तमान मामले के अलावा, एक नाबालिग पहलवान द्वारा लगाए गए आरोपों के मद्देनजर सिंह के खिलाफ एक और प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जो यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत थी। वह उन सात महिला पहलवानों में शामिल थी जिन्होंने सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था।

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