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मुस्लिम व्यक्ति को तलाक देने, दोबारा शादी करने से नहीं रोक सकता कोर्ट: केरल HC

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कोच्चि

केरल हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि कोई अदालत किसी मुस्लिम व्यक्ति को अपनी पत्नी पर तलाक बोलने या दोबारा शादी करने से नहीं रोक सकती। जस्‍ट‍िस ए मोहम्मद मुस्ताक और जस्‍ट‍िस सोफी थॉमस की खंडपीठ वकील मजीदा एस के माध्यम से कोल्लम के एक मुस्लिम व्यक्ति की ओर से दायर दो याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। इसमें चावरा फैमिली कोर्ट की ओर से लगाई गई रोक को चुनौती दी गई थी। दरअसल हाईकोर्ट पहुंचे याचिकाकर्ता ने पहले ही एक और दूसरा तलाक बोल दिया था। हालांकि तीसरे तलाक से पहले ही फैमिली कोर्ट ने उनकी पत्‍नी की याच‍िका पर रोक का आदेश जारी कर दिया था।

फैमिली कोर्ट के आदेशों को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने 17 अगस्त को जारी अपने फैसले में कहा क‍ि व्यक्तिगत कानून के उपायों को लागू करने वाले पक्षों को रोकने में अदालत की कोई भूमिका नहीं है। कोर्ट को भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 के जनादेश को नहीं भूलना चाहिए, जो न केवल किसी को धर्म मानने की अनुमति देता है बल्कि अभ्यास करने की भी अनुमति देता है। संक्षेप में यदि किसी को व्यक्तिगत विश्वास और व्यवहार के अनुसार कार्य करने से रोकने के लिए कोई आदेश पारित किया जाता है, तो यह उसके संवैधानिक रूप से संरक्षित अधिकारों का हनन होगा।

याचिकाकर्ता को दोबारा शादी से नहीं रोक सकती कोर्ट
कोर्ट ने कहा कि अगर आस्था और व्यवहार से उत्पन्न कोई कार्रवाई व्यक्तिगत कानून, विश्वास और व्यवहार के अनुरूप नहीं है तो इसे अदालत में चुनौती दी जा सकती है। लेकिन यह अधिनियम के प्रदर्शन के बाद ही उत्पन्न होगा। हाईकोर्ट ने कहा क‍ि इसी तरह फैमिली कोर्ट याचिकाकर्ता को दोबारा शादी से नहीं रोक सकती थी।

हाईकोर्ट ने कहा क‍ि एक समय में एक से अधिक व्यक्तियों से विवाह करने का अधिकार पर्सनल लॉ के तहत निर्धारित है। यदि कानून इस तरह की सुरक्षा सुनिश्चित करता है, तो यह तय करना कोर्ट के लिए नहीं है कि एक व्यक्ति को अपनी धार्मिक प्रथाओं के अनुसार व्यक्तिगत विवेक और विश्वास के अनुसार कार्य नहीं करना चाहिए। हाईकोर्ट के फैसले में कहा गया है कि व्यक्तिगत कानून की गारंटी के अनुसार किसी के व्यवहार या फैसले को कंट्रोल करने में कोर्ट की कोई भूमिका नहीं है।

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