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मोहम्‍मद जुबैर को नहीं मिली जमानत, साल 2021 के केस में लखीमपुर खीरी पुलिस ने जारी किया था वारंट

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लखनऊ/लखीमपुर खीरी

लखीमपुर खीरी की एक अदालत ने ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर की जमानत याचिका शनिवार को खारिज कर दी। लखीमपुर खीरी पुलिस ने जुबैर को साल 2021 में दर्ज एक मामले में अदालत में पेश होने का वारंट जारी किया था।

सीनियर प्रोबेशन ऑफिसर एसपी यादव ने बताया, ‘अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष के वकीलों की दलील सुनने के बाद एसीजेएम रुचि श्रीवास्तव ने मोहम्मद जुबैर की जमानत याचिका खारिज कर दी।’ अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) की अदालत ने 11 जुलाई को मोहम्मद जुबैर को दुश्मनी को बढ़ावा देने को लेकर साल 2021 में दर्ज एक मामले में 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा था।

अभियोजन पक्ष ने 14 दिनों के पुलिस हिरासत की मांग की थी और जुबैर के वकील ने इसके खिलाफ दलीलें पेश कीं। यादव ने बताया कि जुबैर की पुलिस हिरासत पर सुनवाई 20 जुलाई को होनी है।अपर पुलिस अधीक्षक (एएसपी) अरुण कुमार सिंह ने बताया था कि लखीमपुर खीरी जिले में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) मोहम्मदी की अदालत ने मोहम्मद जुबैर के खिलाफ वारंट बी जारी किया था, जिसे पिछले शुक्रवार को जिला पुलिस ने तामील करा दिया था।

मोहम्मदी थाना प्रभारी अंबर सिंह ने बताया, ‘मोहम्मद जुबैर के खिलाफ एक निजी समाचार चैनल के रिपोर्टर आशीष कटियार ने 25 नवंबर, 2021 को खीरी अदालत के आदेश पर मामला दर्ज कराया था।’ अपनी शिकायत में कटियार ने जुबैर पर अपने चैनल के बारे में ट्वीट कर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया था।

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