14.8 C
London
Sunday, September 14, 2025
Homeराष्ट्रीयज्ञानवापी में मिले 'शिवलिंग' की पूजा अर्चना की इजाजत नहीं, हिंदू पक्ष...

ज्ञानवापी में मिले ‘शिवलिंग’ की पूजा अर्चना की इजाजत नहीं, हिंदू पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से झटके पर झटका

Published on

नई दिल्ली

ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे के दौरान शिवलिंग मिलने की बात करते हुए याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से शिवलिंग की पूजा अर्चना की इजाजत मांगी थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। इसके बाद एक अन्य अर्जी दाखिल कर कहा गया था कि शिवलिंग के कार्बन डेटिंग की इजाजत दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में भी सुनवाई से इनकार कर दिया।

मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने पहले अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमिटी की अर्जी पर सुनवाई की। याचिका में वाराणसी कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई है जिसमें निचली अदालत ने हिंदू पक्षकारों की याचिका पर विचार किए जाने पर सवाल उठाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पहले वह वाराणसी कोर्ट के फैसले का इंतजार करेगा ऐसे में हम याचिका पर सुनवाई को अक्टूबर के हफ्ते के लिए टालते हैं।

क्या है मामला
13 मई को यूपी के वाराणसी में स्थित ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी परिसर के सर्वे पर यथास्थिति बनाए रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानवापी मस्जिद मामले में मुस्लिम पक्ष की ओर से याचिका दायर करने वाले वकील हुजेफा अहमदी ने कहा था कि वाराणसी स्थित उक्त परिसर में सर्वे का जो आदेश दिया गया है उसके खिलाफ उनकी अर्जी है।

याचिकाकर्ता ने उक्त संपत्ति के संबंध में जो सर्वे का आदेश दिया गया है उस पर यथास्थिति बनाए रखने की गुहार लगाई और कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद काफी पुराना है और पुरातन काल की मस्जिद है। इस तरह यह सर्वेक्षण पूजा स्थल एक्ट के तहत निषेध है। वाराणसी कोर्ट ने कुछ हिंदुओं की अर्जी पर सर्वे का आदेश पारित किया है। महिलाओं के एक समूह की ओर से याचिका दायर कह कहा है कि मस्जिद की बाहरी दीवार पर मौजूद हिंदू देवी-देवताओं की मूर्तियों की रोज पूजा करने की अनुमति दी जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान कहा कि पहले निचली अदालत का फैसला आएगा फिर हम याचिका पर विचार करेंगे और सुनवाई टाल दी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को टेकअप किया जिसमें याचिकाकर्ता ने कहा था कि सर्वे में शिवलिंग मिला है जिसके पूजा अर्चना की इजाजत दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। इसके बाद एक अन्य अर्जी दाखिल कर कहा गया था कि शिवलिंग के कार्बन डेटिंग की इजाजत दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में भी सुनवाई से इनकार कर दिया।

Latest articles

बीएचईएल में “उद्योग में हरित ऊर्जा का उपयोग” पर प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

भोपाल।बीएचईएल, भोपाल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से “उद्योग में हरित ऊर्जा के उपयोग”...

रुक्मणी विवाह की कथा

भोपाल lश्री सिद्ध संकटमोचन हनुमान मंदिर आजाद नगर अयोध्या नगर बाय पास में श्री...

एमएसएमई जागरूकता व वित्तीय क्षमता कार्यक्रम की सफलता

गोविंदपुरा इंडस्ट्रीज एसोसिएशनGIA हॉल में हुआ आयोजनगोविंदपुरा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (GIA) ने QistonPe — एक...

ये कैसा सिस्टम कंप्यूटर व स्मार्ट क्लास के दौर में गर्मी व उमस के बीच पढ़ने को मजबूर विद्यार्थी

बड़वाह ब्लाक में 31 स्कूल ऐसे है जहां केवल चुनाव के समय बिजली आती...

More like this

नेपाल की पहली महिला अंतरिम प्रधानमंत्री बनीं सुशीला कार्की

काठमांडू।नेपाल ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए सुशीला कार्की को देश की पहली...

Vaishno Devi latest Update: भूस्खलन के कारण यात्रा 5 सितंबर को भी बंद, जानें कब होगी दोबारा शुरू

Vaishno Devi latest Update: वैष्णो देवी के भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है....

पटरियों पर दौड़ेगी हाइड्रोजन फ्यूल वाली ट्रेन, बीएचईएल ने सिंगापुर की कंपनी से किया समझौता

नई दिल्ली।आने वाले समय में भारत की पटरियों पर हाइड्रोजन फ्यूल वाली ट्रेनें दौड़ती...