नई दिल्ली,
दिल्ली हाईकोर्ट से आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना के खिलाफ आपत्तिजनक बयानों और विवादित पोस्ट को हटाने के लिए कहा है. कोर्ट ने एलजी के पक्ष में अंतरिम आदेश जारी किया है. दिल्ली एलजी विनय सक्सेना ने दिल्ली हाईकोर्ट से अपील की थी कि वह AAP नेताओं को भविष्य में उनके और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ सोशल मीडिया पर मानहानिकारक बयानबाजी से रोकने के लिए निर्देश पारित करे.
दिल्ली एलजी की इस अपील पर मानहानि से जुड़े मामले में कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी किया है. कोर्ट ने आप नेताओं को एलजी विनय सक्सेना के खिलाफ सोशल मीडिया पर अमर्यादित पोस्ट हटाने का आदेश दिया है.
आप नेताओं ने लगाए थे भ्रष्टाचार के आरोप
दिल्ली में एलजी विनय सक्सेना ने शराब नीति में सीबीआई जांच के आदेश दिए थे. इसके बाद से दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना और आम आदमी पार्टी के बीच घमासान तेज हो गया था. AAP नेताओं ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना पर घोटाले के आरोप लगाए हैं. AAP के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया है कि खादी ग्रामोद्योग (KVIC) के चेयरमैन रहते हुए उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने अपनी बेटी शिवांगी सक्सेना को मुंबई में खादी लाउंज डिजायन करने का 80 करोड़ रुपए का ठेका दिलाया. संजय सिंह ने ये भी कहा है कि सक्सेना ने KVIC के चेयरमैन रहते हुए करोड़ों रुपए की हेराफेरी नोटबंदी के समय की, कई घोटाले और घपले हुए. उन्होंने दिल्ली के उपराज्यपाल को पद से बर्खास्त करने की मांग की है.
दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की तरफ से उनके वकील ने सोमवार को AAP और पार्टी के 5 बड़े नेताओं को लीगल नोटिस भेजा था. इसमें आरोप लगाया है कि उपराज्यपाल के खिलाफ झूठी और भ्रामक बातें फैलाई जा रही हैं. असत्य और अपमानजनक बयानों को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए. हालांकि, आप ने इसके बाद भी विनय सक्सेना पर निशाना साधा था.
