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केरल में 10 साल की बच्ची के साथ दो साल तक रेप, दोषी को 142 साल की जेल

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पतनमतिट्टा (केरल)

केरल के पतनमतिट्टा की एक स्थानीय अदालत ने नाबालिग के साथ रेप के मामले में एक शख्स को 142 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। 41 साल के शख्स ने दो साल तक नाबालिग लड़की से रेप किया। जिला पुलिस की ओर से जारी एक विज्ञप्ति में बताया गया कि पतनमतिट्टा अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश जयकुमार जॉन ने आनंदन पी आर को 142 साल जेल की सजा सुनाई और उस पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया। विज्ञप्ति में कहा गया है कि जिले में यह पॉक्सो मामले के किसी आरोपी को दी गई अधिकतम सजा है।

पुलिस रिलीज के अनुसार, बहरहाल, दोषी को कुल 60 साल जेल की सजा काटनी होगी। दोषी 10 वर्षीय पीड़िता का रिश्तेदार है। उसे यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की धारा 506 (आपराधिक धमकी) की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया था। कोर्ट ने कहा कि आरोपी ने 2019-2021 के दौरान बच्ची का यौन शोषण किया।

सौतेली बेटी के साथ रेप करने पर 30 साल की कैद
दोषी ने घटना को तब अंजाम दिया जब वह बच्ची के घर रह रहा था। इससे पहले अगस्त में केरल की एक फास्ट ट्रैक कोर्ट ने नाबालिग सौतेली बेटी के साथ रेप मामले में शख्स को बाल यौन अपराध संरक्षण कानून (POCSO)के तहत कई अपराधों में कुल 30 साल कैद की सजा सुनाई थी।

विशेष लोक अभियोजक एसएस सनेश ने बताया था कि 2018 में इडुक्की जिले में 32 साल के शख्स ने अपनी नाबालिग सौतेली बेटी के साथ उसकी मां की अनुपस्थिति में घर में रेप किया था। एसपीपी ने कहा कि कोर्ट ने पीड़िता और इस घटना की गवाह उसकी छोटी बहन के बयान के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया। मुकदमे के दौरान पीड़िता की मां बयान से मुकर गई थी।

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