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ज्ञानवापी: SC का कथित शिवलिंग को संरक्षित रखने का पुराना फैसला बरकरार

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नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में स्थित ‘शिवलिंग’ को सील रखने का अपना आदेश बरकरार रखने को कहा है। शीर्ष अदालत ने साथ ही संबंधित पक्ष को इस मामले में जवाब दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया है। अदालत ने साथ ही अगले आदेश तक उस क्षेत्र की सुरक्षा बढ़ाने को भी कहा है

इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी याचिका पेंडिंग
हिंदू भक्तों की याचिका की सुनवाई को चुनौती देने वाली मस्जिद समिति की याचिका की मौजूदा स्थिति के बारे में पूछे जाने पर, वकील ने बताया कि निचली अदालत ने इसे खारिज कर दिया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट में इससे जुड़ी एक अपील लंबित है। शीर्ष अदालत ने 17 मई को एक अंतरिम आदेश पारित करते हुए वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट को ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी परिसर के अंदर के क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था, जहां कथित ‘शिवलिंग’ मिला है। साथ ही अदालत ने मुसलमानों को ज्ञानवापी मस्जिद में नमाज अदा करने की अनुमति भी दी थी।

शिवलिंग की सुरक्षा का दिया था निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने 20 मई को हिंदू पक्षों की तरफ से ज्ञनवापी मस्जिद में पूजा के अधिकार की मांग करने वाली याचिका वाराणसी के जिला न्यायाधीश को भेज दिया था। हालांकि, शीर्ष अदालत ने कहा कि उसका 17 मई का अंतरिम आदेश शिवलिंग की सुरक्षा का निर्देश देता है। इसे कथित तौर पर वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वेक्षण के दौरान खोजा गया था। वाराणसी स्थित त्वरित अदालत ने गत मस्जिद परिसर में पाए जाने वाले ‘शिवलिंग’ की पूजा की अनुमति देने वाली एक अलग याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए अपना फैसला 14 नवंबर तक के लिए टाल दिया था। ज्ञानवापी परिसर में बंद भूमिगत स्थानों के सर्वेक्षण की मांग को लेकर एक और मामले की सुनवाई जिला जस्टिस एके विश्वेश कर रहे हैं। इस मामले की सुनवाई 11 नवंबर को होगी।

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