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पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, अब हिंदू-मुस्लिम भी आपस में बदल सकेंगे किडनी

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चंडीगढ़

पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने अंग दान को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने ऐसे दो लोगों के बीच किडनी बदलने की अनुमति दी है जिनका आपस में कोई करीबी रिलेशन नहीं है। देश में अंगदान को लेकर कानून के मुताबिक, किडनी प्रत्यारोपण के लिए नजदीकी रिश्तेदार होना अनिवार्य है। हाई कोर्ट के न्यायाधीश विनोद एस भारद्वाज ने अंबाला निवासी अजय कुमार और एक अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है।

हाई कोर्ट ने मरीज की सास जो कि उसकी नजदीकी रिश्तेदार में नहीं आती है को किडनी दान करने की इजाजत दी है। मानव अंग व ऊतक प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 के तहत सिर्फ पति/पत्नी, बेटा, बेटी, पिता, मां, बहन, भाई, दादा, दादी, पोता और पोती को ही नजदीकी रिश्तेदारों की श्रेणी में शामिल किया गया है। इसके अलावा किसी अन्य को किडनी दान या किडनी बदलने की प्रक्रिया में इजाजत नहीं है।

हाई कोर्ट ने फैसले में क्या कहा?
हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति की जान बचाने के लिए तकनीकी बातों में फंसना सही नहीं है और वह भी तब जब किडनी प्रत्यारोपण के लिए पैसे के लेनदेन की संभावना को पूरी तरह खत्म कर दिया गया हो। जस्टिस विनोद एस भारद्वाज ने 6 दिसंबर को अपने फैसले में कहा, हालांकि नियर रिलेटिव की परिभाषा ऐक्ट में दी गई है लेकिन फिर भी किसी दूसरे डोनर को प्रतिबंधित नहीं करना चाहिए जो प्यार और लगाव के कारण अंगदान करना चाहता हो।

क्या है पूरा मामला?
पीजीआई चंडीगढ़ ने मरीज के स्वैप ट्रांसप्लांट को रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि सास नजदीकी रिश्तेदार में नहीं मानी जाती है। याचिकाकर्ता अजय मित्तल और सैय्यादुजमा किडनी की बीमारी से पीड़ित है। उन्हें किडनी ट्रांसप्लांट की सलाह दी गई। सैय्यादुडमा की पत्नी इरफाना खातून अपने पति को किडनी दान करना चाहती हैं। वहीं अजय मित्तल की पत्नी अरुणा रानी का का ब्लड ग्रुप सैय्यादुजमा से मैच हो गया। इरफाना खातून और अजय मित्तल का ब्लड ग्रुप भी एक है।

इसके बाद इरफाना और अरुणा देवी ने किडनी दान की इच्छा जताई थी। हालांकि पीजीआई अथॉरिटी ने उनकी अपील ठुकरा दी थी। इसके बाद दोनों पक्षों ने हाई कोर्ट का रुख किया। इस पर फैसला सुनाते हुए हाई कोर्ट ने दोनों को इसके लिए इजाजत दे दी।

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