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Tuesday, December 23, 2025
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बंद कमरे में नहीं होगी तिकुनिया कांड की सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की याचिका ठुकराई

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लखीमपुर खीरी/नई दिल्‍ली

सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर हिंसा के आरोपी आशीष मिश्रा की याचिका खारिज कर दी है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आशीष मिश्रा को ट्रायल का सामना करना होगा। आशीष मिश्रा ने मांग की थी कि त‍िकुनिया कांड की सुनवाई ट्रायल कोर्ट के बंद कमरे में करवाई जाए। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट आशीष मिश्रा को 2 महीने की सशर्त जमानत दे चुकी है।

जनवरी में जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा के सामने कुछ शर्तें रखी थीं। इनके अनुसार, आशीष मिश्रा को लखीमपुर खीरी कांड से जुडे़ गवाहों या लोगों से दूर रहने को कहा गया था। इसके अलावा उन पर यह भी शर्त लगाई गई थी कि दिल्‍ली, एनसीआर और यूपी में नहीं रह पाएंगे।

यह था मामला
लखीमपुर खीरी का तिकुनिया कांड 3 अक्‍टूबर 2021 को हुआ था। इसमें आशीष मिश्रा पर आरोप लगाया गया था कि उन्‍होंने आंदोलनकारी किसानों पर एसयूवी चढ़ा दी थी। इस घटना में 4 किसानों की मौत हो गई थी। इसके बाद हिंसा भड़क उठी थी और भारतीय जनता पार्टी के तीन कार्यकर्ता और पत्रकाार की मौत हो गई थी। आशीष मिश्रा के पिता केंद्रीय गृह राज्‍य मंत्री अजय मिश्रा टेनी हैं।

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