दाने में चमक नहीं तो नहीं मिलेंगे पूरे पैसे, जानिए क्‍या है समर्थन मूल्‍य पर गेहूं खरीदी की गाइडलाइन

भोपाल

मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल से समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी शुरू हो चुकी है। 15 मई तक चलने वाली खरीदी के लिए सरकार ने कुछ नए नियम जारी किए हैं। किसानों से गेहूं की खरीदी 2125 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है। चूंकि पिछले दिनों प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश हुई है, जिससे गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचा है और कई जगह दाने में चमक की कमी देखी जा रही है। इस समस्या से निपटने के लिए सरकार ने चमक विहीन गेहूं खरीदने का भी निर्णय लिया है, लेकिन इसके लिए सरकार ने गाइडलाइन जारी की है।

सरकार ने कम चमक वाले गेहूं को खरीदने का फैसला किया है, लेकिन इसको लेकर गाइडलाइन भी जारी की गई है। जिसमें अगर गेहूं के दाने में 10% से 80% तक चमक कम है तो वह तय समर्थन मूल्य के हिसाब से ही सरकार खरीदी करेगी। वहीं 80% से कम चमक वाले गेहूं को सरकार नहीं खरीदेगी।

उपार्जन केंद्रों में अलग रखा जाएगा गेहूं
सरकार के निर्देशों के अनुसार उपार्जन केंद्रों को चमकविहीन गेहूं का विधिवत रिकार्ड रखना होगा। किसान की तौल की गई उपज में कितने प्रतिशत गेहूं की मात्रा चमकविहीन है, इसके साथ ही सर्वेयर एप और ई-उपार्जन साफ्टवेयर में संबंधित सर्वेयर द्वारा किसान के डाटा में चमकविहीन गेहूं के प्रतिशत की अनिवार्य रूप से आनलाइन दर्ज करना पड़ेगा। उपार्जन केन्द्रों में चमकविहीन गेहूं अलग की जाएगी।

बोरी में अलग होगी मार्किंग
चमकविहीन गेहूं को रखने के लिए भी अलग-अलग व्यवस्था अपनाई जाएगी। उपार्जन केन्द्र पर चमकविहीन गेहूं के बोरों पर स्याही लाल कलर से मार्किंग की जायेगी। उपार्जन संस्थाओं से मिले गेहूं चमकविहीन के स्वीकृत प्रतिशत से अधिक चमकविहीन पाये जाने पर ऐसे ट्रकों को भंडारण के लिये स्वीकार नहीं किया जायेगा और संबंधित उपार्जन केन्द्र को वापस किया जाएगा।

बारिश और ओलों से हुआ नुकसान
बता दें कि प्रदेश में मार्च के शुरुआत से लेकर सप्ताह के अंत तक प्रदेश के कई हिस्सों में बेमौसम बारिश हुई और ओले भी गिरे। इससे कई स्थानों में गेहूं की फसल को बुरी तरह नुकसान पहुंचा है। इस कारण गेहूं की चमक फीकी पड़ गई है।

 

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