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हवलदार की पत्नी से बनाए संबंध, स्पर्म भी किया डोनेट, सेना ने लेफ्टिनेंट कर्नल का किया कोर्ट-मार्शल

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नई दिल्ली

भारतीय सैन्य अकादमी (IMA), देहरादून में तैनात एक लेफ्टिनेंट कर्नल का सेना द्वारा कोर्ट-मार्शल किया गया है। लेफ्टिनेंट कर्नल का एकेडमी में ही एक महिला क्लर्क के साथ अफेयर चलाने और IVF के लिए स्पर्म डोनेट करने के लिए कोर्ट-मार्शल किया गया है। अधिकारी का जनरल कोर्ट मार्शल 7 जून को बंगाल इंजीनियर ग्रुप एंड सेंटर रुड़की में हुआ, जहां उन्हें उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों के लिए दोषी ठहराया गया। अधिकारी को कोर्ट मार्शल द्वारा कड़ी फटकार के साथ-साथ लेफ्टिनेंट कर्नल के पद से तीन साल की सर्विस रोकने, रैंक की तीन साल की वरिष्ठता जब्त करने और बढ़े हुए वेतन को तीन साल के लिए रोकने की सजा दी गई है।

महिला के IVF ट्रीटमेंट के लिए डोनेट किए थे स्पर्म
लेफ्टिनेंट कर्नल सेना शिक्षा कोर से संबंधित हैं और आईएमए देहरादून की अकादमिक शाखा में तैनात थे। उनका आईएमए में काम करने वाली एक महिला क्लर्क के साथ अफेयर था, जिसकी शादी उस समय कोर ऑफ इंजीनियर्स के एक हवलदार से हुई थी। लेफ्टिनेंट कर्नल भी शादीशुदा थे और उनके दो बच्चे भी हैं।

जांच के दौरान पता चला कि अधिकारी IVF ट्रीटमेंट के लिए महिला के साथ कई मौकों पर गए थे और इसके लिए स्पर्म भी डोनेट किए थे। जब लेफ्टिनेंट कर्नल ने आईएमए देहरादून से बाहर तैनात होने के बाद महिला से सभी संपर्क बंद कर दिए, तब उसने पुलिस शिकायत दर्ज की और उसके बाद सेना के अधिकारियों से शिकायत की।

आरोपी अधिकारी का बचाव बचाव पक्ष के दो वकीलों शैलेंद्र कुमार सिंह और इलाहाबाद हाई कोर्ट के केशव शर्मा ने किया। अभियोजन का संचालन कर्नल वीरेंद्र सिंह (सेवानिवृत्त), पूर्व जज एडवोकेट जनरल के शाखा अधिकारी और वकील (दिल्ली हाई कोर्ट) ने किया।

लेफ्टिनेंट कर्नल पर लगाए गए थे ये आरोप
लेफ्टिनेंट कर्नल ने शुरू में सेना अधिनियम की धारा 45 और 63 के तहत लगाए गए सभी तीन आरोपों में दोषी नहीं होने का अनुरोध किया। उन पर एक अधिकारी के रूप में अशोभनीय तरीके से व्यवहार करने, आदेश और सैन्य अनुशासन के प्रतिकूल कार्य करने के आरोप लगाए गए थे। एक आरोप महिला क्लर्क के साथ अफेयर रखने से संबंधित था, यह जानते हुए भी कि उसकी शादी एक आर्मी हवलदार से हुई थी। दूसरा आरोप महिला की आईवीएफ़ ट्रीटमेंट के लिए अपने स्पर्म डोनेट करने से संबंधित था और तीसरा आरोप गलत तरीके से आश्रित कार्ड बनाने से संबंधित था जिसमें महिला को अपनी पत्नी के रूप में दिखाया गया था।

लेफ्टिनेंट कर्नल और महिला के बीच व्हाट्सएप चैट और फोन रिकॉर्डिंग सहित तीन आरोपों पर अभियुक्त के खिलाफ मामले सामने आने के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल ने दोषी नहीं होने की अपनी याचिका वापस ले ली। जिसके बाद उन्हें सभी आरोपों के लिए दोषी करार दिया गया। ट्रायल 11 अप्रैल, 2023 को शुरू हुआ था।

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