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‘चार्जशीट फाइल होने का इंतजार, उसके बाद बोलूंगा’, नया घटनाक्रम सामने आने के बाद बोले बृजभूषण सिंह

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नई दिल्ली

महिला पहलवानों और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के मामले में गुरुवार को नया घटनाक्रम सामने आने के बाद बृजभूषण शरण सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सारे विषय कोर्ट के संज्ञान में है और सरकार ने आश्वासन दिया है कि 15 जून तक चार्जशीट दाखिल होगी। उसके बाद अगर बोलना उचित होगा तो बोला जाएगा। तब तक कुछ भी कहना उचित नहीं है।बृजभूषण शरण सिंह से जब पूछा गया कि नाबालिग पीड़िता के पिता ने ‘बदला’ लेने के लिए POCSO की शिकायत दर्ज कराई है। इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि यह कोर्ट का काम है।

गुरुवार यानी (8 जून) को बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत कराने वाली नाबालिग महिला पहलवान के पिता ने न्यूज एजेंसी PTI से बात करते हुए दावा किया था कि WFI के निवर्तमान अध्यक्ष के खिलाफ जो यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई है वह झूठी है। उन्होंने ऐसा कुश्ती संघ के अध्यक्ष से बदला लेने के लिए किया था।

नाबालिग के पिता से जब पूछा गया कि वो अपनी कहानी क्यों बदल रहे हैं। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि बेहतर है कि कोर्ट के बजाय अब सच्चाई सामने आ जाए। पहलवान के पिता ने आगे बताया कि अब बातचीत शुरू हो गई है। सरकार ने पिछले साल मेरी बेटी की हार (एशियाई अंडर-17 चैंपियनशिप ट्रायल में) की निष्पक्ष जांच का वादा किया है, इसलिए यह मेरा भी कर्तव्य है कि मैं अपनी गलती में सुधार करूं।

लड़की के पिता ने कुश्ती संघ के निवर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण सिंह और उनकी बेटी के बीच टकराहट पर विस्तृत स्पष्टीकरण भी दिया। दोनों के बीच कड़वाहट लखनऊ में 2022 अंडर 17 एशियाई चैम्पियनशिप ट्रायल में हुई, जब नाबालिग फाइनल हार गई और भारतीय टीम में चयन से चूक गई। उन्होंने रेफरी के फैसले के लिए बृजभूषण शरण सिंह को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि मैं गुस्से से भर गया था और फाइनल में रेफरी के फैसले के कारण मेरे बच्चे की एक साल की मेहनत खराब चली गई थी और मैंने बदला लेने का फैसला किया।

पहलवानों के खिलाफ नफरती भाषण का कोई मामला नहीं बनता है’
दिल्ली पुलिस ने WFI के निवर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर ‘झूठे आरोप’ लगाने और नफरती भाषण देने के लिए पहलवानों के खिलाफ FIR दर्ज करने के अनुरोध वाली याचिका पर शुक्रवार को दिल्ली की एक अदालत में कार्रवाई रिपोर्ट दाखिल की।पुलिस ने अदालत से याचिका को खारिज करने का आग्रह करते हुए कहा कि शिकायतकर्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए वीडियो में पहलवान नारे लगाते नहीं नजर आ रहे हैं और उनके खिलाफ नफरती भाषण का कोई मामला नहीं बनता है।

अदालत ने याचिका पर अगली सुनवाई के लिए सात जुलाई की तारीख तय की। 25 मई को अदालत ने इस शिकायत पर दिल्ली पुलिस से कार्रवाई रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था। अदालत ‘अटल जन पार्टी’ का राष्ट्रीय प्रमुख होने का दावा करने वाले बम बम महाराज नौहटिया की ओर से पहलवान विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

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