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बजरंगबली और औरंगजेब पर आपत्तिजनक पोस्ट, नासिक पुलिस ने नाबालिग को हिरासत में लिया

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मुंबई

नासिक ग्रामीण पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर भगवान हनुमान और मुगल बादशाह औरंगजेब पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली आपत्तिजनक पोस्ट करने के आरोप में 17 साल के लड़के के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इस घटना से इलाके में तनाव फैल गया और स्थानीय ग्रामीणों ने गुरुवार को बंद बुलाया और कथित तौर पर लड़के के भाइयों द्वारा चलाए जा रहे गैरेज को जला दिया।

स्थानीय शांति समिति की मदद से पुलिस ने हालात पर किया काबू
हालाँकि, पुलिस ने स्थानीय शांति समिति की मदद से स्थिति को नियंत्रित करने में कामयाबी हासिल की। आरोपी लड़के को हिरासत में लिया और नासिक बाल सुधार गृह भेज दिया। नासिक ग्रामीण पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के अनुसार, बुधवार शाम को इंस्टाग्राम पर भगवान हनुमान और औरंगजेब के बारे में एक आपत्तिजनक पोस्ट इलाके में वायरल हो गई। आसपास के गांवों के ग्रामीणों के आने से इलाके में तनाव भी पैदा हो गया था।

पुलिसकर्मी की किराए पर दी गई दुकान जलाने की चर्चा
इस मामले के बारे में एक ग्रामीण ने कहा, “ स्थानीय ग्रामीणों द्वारा गुरुवार को बुलाए गए बंद के दौरान अज्ञात लोगों के एक समूह ने आरोपी लड़के के भाइयों द्वारा संचालित गेराज की दुकान में आग लगा दी। दुकान एक पुलिसकर्मी की है और उन्हें किराए पर दी गई थी। घटना में कुछ दोपहिया वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए। ” कानूनी कार्रवाइयों में उलझा लड़का स्कूल छोड़ चुका है और एक मटन की एक दुकान में काम करता है। उनके पिता एक लकड़ी काटने वाले वर्कशॉप में काम करते हैं।

आईपीएस अधिकारी रजनीकांत चिलुमला परिवीक्षा पर हैं और सताना पुलिस स्टेशन के प्रभारी हैं। उन्होंने पुष्टि की कि पुलिस ने स्थानीय शांति समिति की मदद से स्थिति को नियंत्रित करने में कामयाब रही और लड़के को हिरासत में लिया और बाल सुधार गृह भेज दिया। उन्होंने कहा कि दुकान जलाने के संबंध में कोई अपराधिक मामला दर्ज नहीं किया गया है। दुकान जलने की घटना के बारे में पूछे जाने पर वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि यह अभी स्पष्ट नहीं है और जांच जारी है।
नाबालिग के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की इन धाराओं में केस दर्ज

स्थानीय पुलिस अधिकारी पाटिल कचरेलाल बागड़े की शिकायत पर नाबालिग के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 153-ए (धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना और सद्भाव बनाए रखने के लिए प्रतिकूल कार्य करना) और धारा 295ए (जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य, जिसका उद्देश्य किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना है) के तहत मामला दर्ज किया है।

नासिक ग्रामीण जिले के पुलिस अधीक्षक शाहजी उमाप पूरे मामले पर किसी भी टिप्पणी के लिए उपलब्ध नहीं थे। इससे पहले, महाराष्ट्र में ऐसी सी घटनाओं के बाद कोल्हापुर और अहमदनगर जिलों में तनाव फैल गया था।

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