नई दिल्ली
मोदी सरनेम मामले में सुप्रीम कोर्ट से आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। दोपहर 1.40 बजे जैसे ही फैसला आया, कांग्रेस खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक राहुल गांधी की अपील का निपटारा नहीं हो जाता है तब तक उनकी दोषसिद्धि पर रोक रहेगी।
इससे पहले SC ने सवाल उठाया कि वह जानना चाहता है कि इस मामले में अधिकतम सजा क्यों दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर जज 1 साल 11 महीने की सजा देते तो वह (राहुल गांधी) अयोग्य घोषित नहीं होते। याचिकाकर्ता की ओर से पेश महेश जेठमलानी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पहले भी राफेल केस में राहुल गांधी को आगाह कर चुका है लेकिन उनके रवैये में कोई बदलाव नहीं आया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ ढेर सारे सबूत उपलब्ध हैं। उधर, राहुल के खिलाफ मानहानि मामले की सुनवाई के दौरान अभिषेक सिंघवी ने कोर्ट से कहा कि पूर्णेश मोदी का मूल उपनाम मोदी नहीं है, वह मोढ़ वणिक समाज से आते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत और हाई कोर्ट दोनों ने कागज के पुलिंदे भर दिए गए लेकिन इस पहलू को किसी ने नहीं देखा कि अधिकतम सजा क्यों दी जा रही है।
