नई दिल्ली,
बीएसटीसी-बीएड (BSTC-B.ed) मामले में सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आया है. SC ने बीएड धारियों को प्राथमिक वर्ग की शिक्षा के लिए अपात्र माना है. एससी के इस फैसले से राजस्थान सरकार को बड़ी राहत मिली है. जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच ने यह आदेश दिया है.
साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की पॉलिसी पर मुहर लगाई है. प्राथमिक वर्ग की शिक्षा के लिए केवल BSTC को पात्र मानते हुए बीएड धारियों को अपात्र माना है. राजस्थान सरकार की तरफ से वरिष्ठ वकील मनीष सिंघवी ने कोर्ट में पक्ष रखा था. वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के 30 मई 2018 के नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया है. माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का अन्य राज्यों में भी असर पड़ेगा.
