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Tuesday, May 5, 2026
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अमेरिका के आरोप और प्राग की जेल…पन्नू मामले में कैद निखिल गुप्ता के पास क्या विकल्प?

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नई दिल्ली

खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश रचने के आरोप में प्राग की जेल में बंद निखिल गुप्ता के प्रत्यर्पण की अमेरिका कोशिशें कर रहा है। वहीं निखिल गुप्ता के पास अब भी प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील करने का अधिकार ऊपरी अदालतों में है। निखिल गुप्ता के वकील पेट्र स्लेपिका ने द संडे एक्सप्रेस को बताया कि कहा कि वह प्राग में है। निखिल गुप्ता के प्रत्यर्पण को लेकर स्थानीय अदालत ने फैसला सुनाया है। स्लेपिका ने कहा कि निखिल गुप्ता ने फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में चुनौती दी है। प्रत्यर्पण का अंतिम फैसला न्याय मंत्रालय पर निर्भर करता है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता के परिवार के एक सदस्य की ओर से दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई चार जनवरी के लिए टाल दी। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एस. वी. एन भट्टी की पीठ ने इस मामले को विदेश मंत्रालय के लिए बेहद संवेदनशील मुद्दा बताया और गुप्ता का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील से कहा कि वह चेक गणराज्य की अदालत से संपर्क करें, जहां उनका मुवक्किल एक जेल में बंद है।

निखिल गुप्ता को इस साल 30 जून को चेक अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार किया गया था और अमेरिकी सरकार के अनुरोध पर प्रत्यर्पण वर्तमान में वहां की अदालतों में विचाराधीन है। गुप्ता के लिए आगे की कानूनी राह के बारे में बताते हुए पेट्र स्लेपिका ने कहा कि भले ही तीन अदालतें (नगरपालिका, उच्च न्यायालय और संवैधानिक न्यायालय) प्रत्यर्पण के पक्ष में फैसला करती हैं लेकिन न्याय मंत्री प्रत्यर्पण के विरुद्ध निर्णय ले सकता है।हालांकि मंत्रालय प्रत्यर्पण के खिलाफ तीन नकारात्मक निर्णयों को सकारात्मक निर्णय में नहीं बदल सकता।

स्लेपिका ने बताया कि नगरपालिका अदालत का फैसला 29 नवंबर को अमेरिकी अधिकारियों द्वारा दायर दूसरे अभियोग से पहले आया था। स्लेपिका ने बताया कि आपको यह ध्यान में रखना होगा कि जब नगरपालिका न्यायालय का निर्णय आया था, तो यह अमेरिकी अधिकारियों द्वारा दायर पहले अभियोग पर आधारित था, जिसमें मामले का कोई विवरण नहीं था। यहां तक कि यहां के न्यायाधीशों को भी नहीं पता था कि पीड़ित कौन था और कथित अपराध की प्रकृति क्या थी। दूसरे अभियोग के साथ, अब हमारे पास अधिक विवरण हैं, और मुझे लगता है कि इससे उनके (गुप्ता के) मामले में मदद मिलेगी। इसमें राजनीतिक मुद्दे शामिल हैं।

अमेरिका में संघीय अभियोजकों ने गुरपतवंत सिंह पन्नू की नाकाम साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया था। दक्षिणी न्यूयॉर्क जिले के अमेरिकी अटॉर्नी मैथ्यू जी. ऑलसेन ने कहा कि निखिल गुप्ता (52) के खिलाफ हत्या के लिए सुपारी देने का आरोप लगाया गया है, जिसमें अधिकतम 10 साल जेल की सजा का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि साथ ही गुप्ता पर सुपारी देकर हत्या की साजिश रचने का भी आरोप है, जिसमें भी अधिकतम 10 साल जेल की सजा का प्रावधान है। अमेरिकी अधिकारियों ने दावा किया था कि गुप्ता ने न्यूयॉर्क शहर में रहने वाले सिख अलगाववादी नेता की हत्या के लिए हत्यारे को एक लाख अमेरिकी डॉलर देने की बात स्वीकार कर ली थी।

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