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Friday, March 20, 2026
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सेबी के इस नियम से बाजार में मचा है भूचाल, क्या सोमवार को गिरेगा बाजार? देखें डिटेल्स

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नई दिल्ली

इस सप्ताह शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली है। बाजार गुरुवार को कारोबारी सप्ताह के अंतिम दिन गिरावट के साथ बंद हुआ था। विदेशी संस्थागत निवेशकों की पूंजी निकासी जारी रहने के बीच आईटी शेयरों में बिकवाली से बाजार नुकसान में रहा था। तीस शेयरों पर आधारित सेंसेक्स 359.64 अंक यानी 0.51 प्रतिशत की गिरावट के साथ 70,700.67 अंक पर बंद हुआ था। कारोबार के दौरान एक समय यह 741.27 अंक लुढ़क गया था। पचास शेयरों पर आधारित नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 101.35 अंक यानी 0.47 प्रतिशत की गिरावट के साथ 21,352.60 अंक पर बंद हुआा था।

सेंसेक्स की कंपनियों में टेक महिंद्रा छह प्रतिशत से अधिक टूटा था। भारती एयरटेल, आईटीसी, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, एशियन पेंट्स, विप्रो, एचडीएफसी बैंक, नेस्ले, टाटा स्टील, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और मारुति भी प्रमुख रूप से नुकसान में रही थी। बाजार में इस गिरावट की बड़ी वजह एफपीआई की निकासी है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने इस महीने अब तक इक्विटी मार्केट से 24734 करोड़ निकाल लिए हैं। एफपीआई द्वारा ऐसा करने का कारण सेबी का एक आदेश है। इसका असर अगले सप्ताह सोमवार को भी बाजार में देखने को मिल सकता है।

क्या है सेबी का नया नियम
शेयर बाजार रेग्युलेटर सेबी ने नए नियमों का ऐलान किया है। ये नए नियम विदेशी निवेशकों पर लागू होंगे। सेबी ने कहा है कि एफपीआई को अब अपने बारे में पहले से ज्यादा जानकारी देनी होगी। सेबी यह चाहता है कि एफपीआई के जरिए कोई भी विदेशी कंपनी फर्जी तरीके से किसी भारतीय कंपनी का मालिकाना हक न हासिल कर ले। सेबी के डिस्क्लोजर से जुड़े इस नियम के मुताबिक अगर बाजार में कोई ऐसी खबर आती है, जिसकी जानकारी कंपनी ने न दी हो और ये आम लोगों को उपलब्ध न हो तो लेकिन इसका असर स्टॉक पर देखने को मिल रहा है तो इस खबर के सामने आने के 24 घंटे के अंदर कंपनी को अपनी सफाई पेश करनी होगी।सेबी के नोटिफिकेशन के साथ अब ये नियम देश की टॉप 100 लिस्टेड कंपनियों पर पहली फरवरी 2024 से लागू होगा। वहीं टॉप 250 कंपनियों पर ये नियम पहली अगस्त 2024 से लागू किया जाएगा।

नया नियम 1 फरवरी से होगा लागू
सेबी ने पिछले साल ही इस संबंध में नए नियम जारी किए थे, जिन्हें मानने के लिए एफपीआई को 90 दिन का समय दिया गया था। अब यह नियम 1 फरवरी से लागू हो जाएंगे। नए नियम के मुताबिक, एफपीआई को उन कंपनियों के बारे में विस्तार से बताना होगा, जहां उनकी हिस्सेदारी, इकोनॉमिक इंट्रस्ट और कंट्रोल राइट्स हैं। हालांकि, इस नियम के तहत हर एफपीआई नहीं आएगा। सेबी ने 2 श्रेणी के एफपीआई को अतिरिक्त डिस्क्लोजर देने को कहा है। पहली श्रेणी उन एफपीआई की है जिनके पास भारत में किसी एक कंपनी में 50 फीसदी या उससे से अधिक का निवेश है. दूसरी श्रेणी है उन एफपीआई की जिनकी भारतीय बाजार में कुल होल्डिंग 25,000 करोड़ रुपये या उससे अधिक है।

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