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Wednesday, June 25, 2025
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कोलकाता हाई कोर्ट के दो बेंच के बीच हुआ गतिरोध, मामला सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर, जानें डिटेल

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नई दिल्ली\कोलकाता

सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता हाई कोर्ट के दो बेंच के बीच हुए गतिरोध के बाद मामले को कोलकाता हाई कोर्ट से शीर्ष अदालत ट्रांसफर करने का आदेश पारित किया है। दरअसल कोलकाता हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने एक मामले में सीबीआई जांच का आदेश दिया था जिस पर डबल बेंच ने रोक लगा दी थी जिसके बाद सिंगल बेंच ने डबल बेंच के आदेश को अवैध कहा था तब मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते स्पेशल बेंच का गठन कर सुनवाई की थी और हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी अब सोमवार को पांच जजों की बेंच ने मामले को शीर्ष अदालत में ट्रांसफर कर लिया है।

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पांच जजों की बेंच ने सोमवार को सुनवाई के दौरान यह तय किया है कि मामले को सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर किया जाए और उसे सुनवाई के लिए तीन हफ्ते बाद लिस्ट किया जाएगा। पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल पेश हुए और कहा कि सिंगल बेंच ऐसा ही आदेश पारित कर रहे हैं। ऐसा ही भविष्य में होता रहेगा तो फिर क्या किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार एक समग्र दस्तावेज देना चाहती है जिसमें दिखाया जाएगा कि कैसे जज ने पब्लिक मीटिंग व रैली को अटेंड किया है।

टीएमसी एमपी अभिषेक बनर्जी की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल अप्रैल में भी आदेश पारित किया था जब सिंगल बेंच ने पेंडिंग केस के बारे में टीवी इंटरव्यू दिया था। इस पर चीफ जस्टिस ने वकीलों से अपील की कि वह जज पर कॉमेंट न करें। जजों के मामले में टिप्पणी उचिच नहीं होगा। इस दौरान सिंगल बेंच के सीबीआई से जांच के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अलग से याचिका दायर की है।

क्या है यह मामला
मेडिकल कॉलेज दाखिला मामले में सीबीआई जांच के सवाल पर कोलकाता हाई कोर्ट में सिंगल बेंच और डबल बेंच के अलग अलग आदेश पर संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को स्पेशल बेंच की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट में पेंडिंग सभी कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पांच जजों की बेंच ने शनिवार को इस मामले में विशेष सुनवाई करते हुए पंश्चिम बंगाल सरकार और हाई कोर्ट के मुख्य याचिकाकर्ता को नोटिस जारी किया था। यह मामला मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए फर्जी प्रमाण पत्र जारी करने और उसके इस्तेमाल से संबंधित है।

इस मामले में में याचिका पर सुनवाई करते हुए कोलकाता हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के जस्टिस गंगोपाध्याय ने मामले की जांच सीबीआई से कराए जाने का निर्देश जारी किया था। लेकिन इस फैसले पर हाई कोर्ट की डबल बेंच ने रोक लगा दी थी। जस्टिस सोमेन सेन और जस्टिस उदय कुमार की डबल बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश पर जब रोक लगाई उसके बाद सिंगल बेंच के जस्टिस गंगोपाध्याय ने कहा कि डबल बेंच ने जो आदेश दिया है वह अवैध है। साथ ही टिप्पणी की कि जस्टिस सेन राज्य के सत्ताधारी राजनीतिक दल को फेवर कर कर रहे हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और शनिवार को स्पेशल बेंच ने सुनवाई की थी।

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