नई दिल्ली,
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की फैक्ट चेक यूनिट (FCU) की अधिसूचना पर रोक लगा दी है. एक दिन पहले ही सरकार ने फैक्ट चेक यूनिट की अधिसूचना जारी की थी. दरअसल, केन्द्र सरकार ने इंटरनेट मीडिया (ऑनलाइन मीडिया) पर फर्जी कंटेंट की पहचान के लिए फैक्ट चेकिंग यूनिट (FCU) स्थापित की थी.
आईटी नियम में किए गए संशोधन के मुताबिक अगर FCU केंद्र सरकार से जुड़ी किसी जानकारी को फर्जी पाता है तो उस जानकारी को सोशल मीडिया प्लेटफार्म को हटाना होगा. यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा.
इस मामले पर बॉम्बे हाई कोर्ट की खंडपीठ में दोनों जजों की राय अलग अलग थी. बाद में इसे तीसरे जज के पास विचार के लिए भेजा गया था. यानी इस आधार पर संशोधन पर रोक लगाने से इनकार के बाद याचिकाकर्ताओं ने SC का रुख किया था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस मामले में नागरिकों की अभिव्यक्ति की आजादी से जुड़े बड़े संवैधानिक सवाल शामिल हैं, जिन पर विचार जरूरी है.
