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पतंजलि को लगवाई थी फटकार, आज खुद को लगी लताड़… सुप्रीम कोर्ट ने IMA चीफ की बखिया उधेड़ दी

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नई दिल्ली:

पतंजलि आयुर्वेद को गलत विज्ञापन के मामले में सुप्रीम कोर्ट घसीटने वाली संस्था इंडियन मेडिकल असोसिएशन (IMA) के प्रेसिडेंट डॉ. आरवी अशोकन को आज कड़ी फटकार लगी। सुप्रीम कोर्ट ने एक इंटरव्यू में अशोकन की टिप्पणियों के लिए उन्हें कड़ी फटकार लगाई है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज कहा कि हालांकि वह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बनाए रखने वालों की लिस्ट में पहले पायदान पर खड़ा है, लेकिन ‘ऐसे समय भी आते हैं जब आत्म-संयम होना चाहिए।’ जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस ए अमानुल्लाह की पीठ ने आज अशोकन को फटकार लगाते हुए कहा, ‘हम आपसे अधिक जिम्मेदारी की भावना की उम्मीद करते थे… आप इस तरह प्रेस में कोर्ट के खिलाफ अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर सकते। अचानक आपने ऐसा क्यों किया?’

बिना शर्त माफी भी नहीं आई काम, सुप्रीम कोर्ट ने खूब सुनाया
अशोकन ने अपनी टिप्पणी पर कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगी तो जस्टिस कोहली ने कहा, ‘क्या हमें ऐसे नुकसानदेह बयानों के बाद आपके बयानों को स्वीकार करना चाहिए? आप ही हैं जिन्होंने यह कहते हुए कि वे आपको बदनाम कर रहे हैं, दूसरे पक्ष को अदालत में घसीटा, लेकिन जब आपके व्यवहार की जांच होती है…?’ पीठ ने कहा कि वह उनके हलफनामे से खुश नहीं है। यह सवाल करते हुए कि उन्होंने सार्वजनिक रूप से माफी क्यों नहीं मांगी, अदालत ने पूछा, ‘सब कुछ बिल्कुल स्पष्ट था। अगर आप वास्तव में माफी मांगना चाहते थे तो आपने सुधार क्यों नहीं किया? साक्षात्कार के बाद आपने खुद को बचाने के लिए क्या किया? हमें बताएं।’

जस्टिस कोहली ने कहा, ‘हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बनाए रखने वाले पहले संस्थान हैं। लेकिन ऐसे समय भी आते हैं जब आत्म-संयम होना चाहिए। आईएमए अध्यक्ष के रूप में आपको आत्म-संयम रखना चाहिए था। यही बात है! हमने आपके इंटरव्यूज में ऐसा नहीं देखा।’ पीठ के दूसरे सदस्य जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा, ‘डॉ. अशोकन, आप भी इस देश के नागरिक हैं। जजों की जितनी आलोचना होती है, वे उस पर प्रतिक्रिया क्यों नहीं देते? क्योंकि व्यक्तिगत रूप से हममें अहंकार नहीं है, हम उदार हैं। हमें कार्रवाई करने का अधिकार है, लेकिन हम बहुत कम ही ऐसा करते हैं।’

माफी भी मांगी तो दिल से नहीं: सुप्रीम कोर्ट
पीठ ने कहा कि जज अपने विवेक का इस्तेमाल जिम्मेदारी के साथ करते हैं। पीठ ने कहा, ‘लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप इस तरह की टिप्पणियां देते फिरें। आप बस बैठे-बैठे अदालत के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। अगर दूसरा पक्ष इस तरह की टिप्पणी करता तो आप क्या करते! आप इस अदालत में भागते हुए आते।’ सुप्रीम कोर्ट बेंच ने कहा कि वह आईएमए अध्यक्ष के हलफनामे से संतुष्ट नहीं है। कोर्ट ने साफ कहा कि हलफनामा बहुत देर से आया और वो भी पूरे दिल से नहीं।

जब आईएमए अध्यक्ष की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता पीएस पटवालिया ने अदालत से राहत की गुहार लगाई तो जस्टिस कोहली ने कहा, ‘दो पैमाने नहीं हो सकते। जो बात एक (पतंजलि) के लिए सही है, वो दूसरे (आईएमए) के लिए भी होगी। आप कुछ भी और सब कुछ कहने के बाद विनम्रतापूर्वक यह नहीं कह सकते कि गलती हो गई। क्या आप यह कह रहे हैं कि वो किसी साजिश का शिकार हो गए?’

पिछले कुछ हफ्तों में पतंजलि के खिलाफ मामले में स्थिति बदल गई है। इससे पहले, रामदेव और बालकृष्ण को पतंजलि के विज्ञापनों को लेकर अदालत ने फटकार लगाई थी, जिसमें हाई ब्लड प्रेशर और डाइबिटीज जैसी स्वास्थ्य समस्याओं को ठीक करने का दावा किया गया था। दोनों ने अदालत से बार-बार माफी मांगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी एक न सुनी। हालांकि, आईएमए अध्यक्ष ने इंटरव्यू में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों की आलोचना की तो पतंजलि को कोर्ट में घसीटने वाले खुद मुश्किल में पड़ गए। सुप्रीम कोर्ट ने आईएमए अध्यक्ष की खूब खिंचाई की है। मामले की अगली सुनवाई 9 जुलाई को होगी।

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