9.9 C
London
Sunday, May 10, 2026
Homeराज्यआजम खान डूंगरपुर मामले में दोषी करार, रामपुर MP MLA कोर्ट का...

आजम खान डूंगरपुर मामले में दोषी करार, रामपुर MP MLA कोर्ट का आया बड़ा फैसला

Published on

रामपुर

उत्तर प्रदेश के रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान के खिलाफ डूंगरपुर केस में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आजम खान को डूंगरपुर बस्ती को खाली कराने के मामले में दोषी पाया गया। आजम के खिलाफ अब तक 8 केस में फैसला आया है। इसमें से पांच में सजा सुनाई गई है, वहीं तीन केस में वे बरी हुए हैं। आजम खान के खिलाफ वर्ष 2019 में ताबड़तोड़ 84 मुकदमे दर्ज हुए थे। सपा महासचिव के खिलाफ पहले से 20 मुकदमे दर्ज थे। इनमें से अधिकतर केस कोर्ट में विचाराधीन हैं। अब इस पर फैसला आना शुरू हुआ है। डूंगरपुर केस में शाम 4 तक सजा के बिंदु पर फैसला आ सकता है।

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खां को डूंगरपुर बस्ती खाली कराने के एक और मामले में बुधवार को एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (सेशन ट्रायल) ने दोषी करार दिया है। लोकसभा चुनाव के आखिरी दौर की वोटिंग के पहले आजम खान का मुद्दा गरमाता दिख रहा है। माना जा रहा है कि कोर्ट सजा पर शाम चार बजे आने की संभावना है। आजम खान सीतापुर जेल में हैं। जेल से ही वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई।

क्या है पूरा मामला
समाजवादी पार्टी सरकार में 2016 में डूंगरपुर बस्ती में रह रहे लोगों के मकान तोड़कर आसरा आवास बनाया गया था। 2019 में बेघर 12 लोगों ने गंज कोतवाली में अलग-अलग केस दर्ज कराए। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा सरकार में आजम खान के इशारे पर पुलिस और सपाइयों ने उनके घरों को जबरन खाली कराया। उनका सामान लूट लिया। मकानों पर ध्वस्त कर दिया था। इन मामलों पहले आजम खान नामजद नहीं थे।

डूंगरपुर केस में आरोपियों की धर-पकड़ के बाद पूछताछ हुई। इसमें आरोपियों ने आजम खान का नाम लिया। 12 केस में से 8 में फैसला सामने आ चुका है। पांच में उन्हें सजा और तीन में वे बरी हुए हैं। एक मामले में उन्हें सात साल की सजा हुई थी। इस मामले में हाई कोर्ट से जमानत मिली थी। हालांकि, एक अन्य मामले में सजा मिलने के कारण वे रिहा नहीं हो पाए हैं। आजम पर 84 केस अभी विचाराधीन हैं।

अबरार हुसैन केस में आना है फैसला
आजम खान के खिलाफ अबरार हुसैन केस में फैसला आना है। जिले की सरकारी वकील सीमा राणा के अनुसार, आजम खान पर फैसला लंच बाद आ सकता है। डूंगरपुर मामले में यह केस अबरार हुसैन की ओर से दर्ज कराया गया था। दर्ज कराए गए एफआईआर के मुताबिक, 6 दिसंबर 2016 को सुबह 8 बजे पूर्व सीओ सिटी आले हसन खां, दारोगा फिरोज खान, बरकत अली ठेकेदार, सीएंडडीएस के अभियंता परवेज आलम घर में घुसे थे। जान से मारने की नीयत से उनके ऊपर तमंचे से फायर किया गया। वह जान बचाकर भाग गए थे। इसके बाद उनके घर में जेवर नकदी आदि लूट ली गई। उनके घर को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया।

Latest articles

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के संकल्प और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के प्रयासों से बदल रही है चिरमिरी की तस्वीर

रायपुर। चिरमिरी के एसईसीएल क्षेत्र में रहने वाले लोग पीढ़ियों से कोयले की खदानों...

मुख्यमंत्री की ‘गांव चलो’ मुहिम: जाजोद की गलियों में सुबह-सुबह पहुंचे भजनलाल शर्मा, बच्चों को बांटी चॉकलेट

राजस्थान। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 'गांव चली सरकार' अभियान के तहत शुक्रवार...

सुवेंदु अधिकारी ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ, राजस्थान सीएम भजनलाल शर्मा रहे साक्षी

कोलकाता/जयपुर। पश्चिम बंगाल की राजनीति में आज एक नया अध्याय जुड़ गया। भाजपा नेता...

हाईवे किनारे बच्चों को खेलता देख सीएम मान ने रुकवाया काफिला, बीच मैदान पहुंच बढ़ाया हौसला

पंजाब। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का एक बेहद सरल और मिलनसार अंदाज...

More like this

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के संकल्प और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के प्रयासों से बदल रही है चिरमिरी की तस्वीर

रायपुर। चिरमिरी के एसईसीएल क्षेत्र में रहने वाले लोग पीढ़ियों से कोयले की खदानों...

मुख्यमंत्री की ‘गांव चलो’ मुहिम: जाजोद की गलियों में सुबह-सुबह पहुंचे भजनलाल शर्मा, बच्चों को बांटी चॉकलेट

राजस्थान। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 'गांव चली सरकार' अभियान के तहत शुक्रवार...

सुवेंदु अधिकारी ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ, राजस्थान सीएम भजनलाल शर्मा रहे साक्षी

कोलकाता/जयपुर। पश्चिम बंगाल की राजनीति में आज एक नया अध्याय जुड़ गया। भाजपा नेता...