मुंबई:
महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री मेरी लाडली बहन योजना को बड़ा फैसला लिया है। राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने विधानसभा में ऐलान किया कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस योजना की डेडलाइन (समय सीमा) बढ़ाने का फैसला किया है। अजीत पवार ने कहा कि पहले मेरी लाडली बहन योजना में आवेदन करने की अंतिम तिथि 1 जुलाई 2024 से 15 जुलाई 2024 तक निर्धारित की गई थी। उन्होंने बताया कि अब इस सीमा में संशोधन किया जा रहा है। अब इसको दो महीने किया जा रहा है। राज्य की बहनें दो महीने में इसके लिए आवेदन कर सकती हैं। सरकार ने इसे बढ़ाकर 31 अगस्त 2024 कर दिया है। 31 अगस्त 2024 तक आवेदन करने वाली लाभार्थी महिलाओं को 01 जुलाई 2024 से 1500 रुपये प्रतिमाह का वित्तीय लाभ दिया जाएगा।
निवास प्रमाणपत्र के दिए विकल्प
अजीत पवार ने कहा कि इस योजना की पात्रता में यह उल्लेख किया गया था कि निवास प्रमाण पत्र आवश्यक है। अब यदि महिला लाभार्थी के पास 15 वर्ष पूर्व का निवास प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है। वे राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र, जन्म प्रमाण पत्र में से कोई भी स्वीकार किया जाएगा। पवार ने कहा कि उक्त योजना से 5 एकड़ खेती की शर्त को बाहर रखा गया है। इस योजना में लाभार्थी महिलाओं का आयु वर्ग 21 से 60 साल के स्थान पर 21 से 65 साल किया जा रहा है। डिप्टी सीएम अजित पवार ने कहा कि सरकार ने यह निर्णय लाभार्थी महिला योजना को मिल रही प्रतिक्रिया और जन प्रतिनिधियों द्वारा की गई मांगों को ध्यान में रखते हुए लिया है।
विदेश में जन्मी महिला भी योग्य
पवार ने कहा कि यदि विदेश में जन्मी महिला का विवाह महाराष्ट्र के निवासी पुरुष से हुआ हो तो ऐसी स्थिति में उसके पति की जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र मान्य होगा। पवार ने कहा कि जिन परिवारों के पास पीले और नारंगी राशन कार्ड हैं। उनके लिए 2.5 लाख रुपये का आय प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है, उन्हें आय प्रमाण पत्र से छूट दी जा रही है। इस योजना में परिवार की एक पात्र एकल महिला को भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री मेरी लाडली बहन योजना के लिए बजट में सालाना 46 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।
